■ राजनैतिक दलों को नाम निर्देशन के संबंध में दी गई विस्तृत जानकारी
अंबिकपुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुन्दन कुमार के मार्गदर्शन में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजनैतिक दलों की बैठक आयोजित कर नाम निर्देशन की प्रक्रिया और विस्तृत दिशा-निर्देश की जानकारी दी गई। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा नाम निर्देशन के संबंध में अग्रिम तैयारियों से भी अवगत कराया गया। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुनील नायक एवं अपर कलेक्टर तथा रिटर्निंग ऑफिसर लुण्ड्रा टेकचंद अग्रवाल ने राजनीतिक दलों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन कार्य में संलग्न कलेक्टरेट कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारियों तथा नामांकन दाखि़ल करने वाले अभ्यर्थियों हेतु प्रवेश मार्ग अलग-अलग रखा गया है। अधिकारी-कर्मचारियों हेतु कलेक्टरेट परिसर के मेन गेट से एंट्री रखी जाएगी, वहीं गेट नम्बर 02 से अभ्यर्थियों की एंट्री होगी। सुरक्षा की दृष्टि से अभ्यर्थी के साथ आने वाली रैलीयों को पहले ही रोका जाएगा। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी के साथ केवल चार व्यक्ति रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं। नामनिर्देशन हेतु प्रयोग किए जाने वाले वाहनों की अधिकतम संख्या 03 होगी। नामांकन के समय किसी प्रत्याशी एवं उनके समर्थकों के तीन से अधिक वाहन आरओ या एआरओ कार्यालय के 100 मीटर के दायरे के भीतर नहीं आयेंगे।
गौरतलब है कि निर्वाचन समय सारणी के अनुसार 21 अक्टूबर 2023 को अधिसूचना का प्रकाशन किया जायेगा। इसके बाद अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन जमा की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। नाम निर्देशन जमा करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2023 होगी। 31 अक्टूबर को स्क्रूटनी की जाएगी तथा 2 नवंबर तक नाम वापसी की जा सकेगी।
विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की जा चुकी है। निर्वाचन हेतु पर्याप्त सुरक्षा बल की व्यवस्था की जा रही है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नॉमिनेशन एफिडेविट एवं ऑनलाइन ही सिक्युरिटी डिपॉजिट जमा करने की सुविधा प्राप्त है। नॉमिनेशन फॉर्म के प्रिंट आउट के साथ आवश्यक दस्तावेज रिटर्निंग ऑफिसर को हार्डकॉपी में जमा करना अनिवार्य होगा। विधानसभा 09-लुण्ड्रा एवं 11-सीतापुर विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। अतः इस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए जमा की जाने वाली निक्षेप राशि रुपये 5 हजार रुपए होगी एवं विधानसभा अंबिकापुर क्षेत्र सामान्य वर्ग के लिये आरक्षित होने से अभ्यर्थियों के लिए जमा की जाने वाली निक्षेप राशि 10 हजार रूपये होगी।