अंबिकापुर। कोरिया पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल के प्रतिवेदन के आधार पर कोरिया के जिला दंडाधिकारी विनय कुमार लंगेह ने बैकुण्ठपुर निवासी संजय अग्रवाल के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की है। जिला दंडाधिकारी कोरिया द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उक्त कार्रवाई की गई है।
पुलिस ने बताया कि विधानसभा चुनाव में अराजक उत्पन्न करने वाले गुंडा बदमाशों की सूची तैयार कर उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिला कोरिया निवासी संजय अग्रवाल भी गुंडा बदमाश की सूची में शामिल था। उसके विरुद्ध जिला कोरिया के अतिरिक्त जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर तथा जिला सूरजपुर के विभिन्न थानों में मारपीट, बलवा, छेड़छाड़, हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को डराने धमकाने सहित गुंडा एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 23 अपराध पंजीकृत किया गया है। संजय अग्रवाल द्वारा बैकुंठपुर चरचा एवं अन्य क्षेत्र के बदमाशों का समूह इकट्ठा कर क्षेत्र की जनता में अपना वर्चस्व स्थापित करना, अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय जमीनों शासकीय दस्तावेजों में हेरा फेरी करते हुए बलपूर्वक हड़पने उक्त गुंडा बदमाश का मुख्य उद्देश्य रहा है। जिसके कारण क्षेत्र के आम जनों में अत्यंत भय एवं अशांति का माहौल बना रहता है।
जारी आदेश के अंतर्गत गुंडा बदमाश संजय अग्रवाल को 13 अक्टूबर 2023 के प्रातः 10 बजे से जिला कोरिया एवं इसके सीमावर्ती जिलों सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़- चिरमिरी- भरतपुर, कोरबा, गौरेला -पेंड्रा – मरवाही, सीधी, सिंगरौली मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों की सीमाओं में प्रवेश से प्रतिबंधित किया गया है। उसके विरुद्ध वर्ष 2020 में ही जिला बदर की कार्रवाई हेतु कोरिया पुलिस द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा के तहत प्रतिवेदन तैयार कर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कोरिया को प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रतिवेदन पर लगातार सुनवाई करते हुए वर्ष 2023 में जिला बदर की कार्रवाई का आदेश पारित करते हुए अंतिम कार्रवाई की गई।