प्रतापपुर (सूरजपुर)। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड अंतर्गत सहकारी समिति दवनकरा में पूर्व में हुई खाद-बीज वितरण में लापरवाही प्रमाणित होने पर निलंबित सहायक समिति प्रबंधक की बहाली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
बता दें कि निलंबित सहायक समिति प्रबंधक संतोष नाविक को विचारण न्यायालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं सरगुजा संभाग अंबिकापुर ने 25 अगस्त 2023 को एकपक्षीय आदेश पारित करते हुए बहाल कर दिया था। इस एकपक्षीय बहाली के विरूद्ध आदिम जाति सेवा सहकारी समिति दवनकरा के अध्यक्ष ने रायपुर में सहकारी संस्थाओं के पंजीयक के न्यायालय में अपील की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए पंजीयक ने सहायक समिति प्रबंधक के निलंबन को आगामी आदेश तक यथावत रखने का आदेश जारी किया है।
गौरतलब है कि पूर्व में सहकारी समिति दवनकरा के सहायक समिति प्रबंधक संतोष नाविक द्वारा खाद बीज वितरण में लापरवाही किये जाने से संबंधित खबर मीडिया में प्रकाशित हुई थी। खबर प्रकाशन के बाद आदिम जाति सेवा सहकारी समिति दवनकरा के अध्यक्ष ने मामले की जांच कराई थी। जांच में संतोष नाविक को दोषी पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया था। जिसके बाद संतोष नाविक ने उक्त निलंबन के विरूद्ध विचारण न्यायालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं सरगुजा संभाग अंबिकापुर के समक्ष वाद प्रस्तुत किया था। जिस पर सुनवाई करते हुए विचारण न्यायालय ने एकपक्षीय आदेश जारी करते हुए उन्हें बहाल कर दिया था। इस बहाली के विरुद्ध सहकारी सेवा समिति के अध्यक्ष ने नवा रायपुर अटल नगर स्थित न्यायालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं के समक्ष अपील की थी जिस पर सुनवाई करते हुए पंजीयक रमेश कुमार शर्मा ने विचारण न्यायालय सरगुजा संभाग अंबिकापुर के आदेश को पलटते हुए संतोष नाविक की बहाली पर आगामी आदेश जारी होने तक तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया है। तथा उक्त मामले को लेकर आगामी सुनवाई की तिथि 21 नवम्बर 2023 निर्धारित की है।
निलंबित समिति प्रबंधक की बहाली पर लगी रोक
Leave a comment