राशन कार्ड में राजनैतिक दल के नेताओं की फोटो से आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत पर खाद्य अधिकारी ने स्पष्ट की स्थिति, आचार संहिता मैनुअल अनुसार निर्वाचन की घोषणा से पूर्व वितरित या निर्मित लाभार्थी कार्ड, निर्माण स्थल पट्टिका पर कोई आपत्ति नहीं
अंबिकापुर। राशन कार्ड में राजनैतिक दल के नेताओं की फोटो से आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में प्राप्त शिकायत पर खाद्य अधिकारी ने स्थिति स्पष्ट की है। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता पर मैनुअल 2019 की कंडिका 9.6.1(1) में स्पष्ट उल्लेख है कि ऐसी लाभार्थी कार्ड, निर्माण स्थल पट्टिका आदि राजनीतिक पदाधिकारियों के फोटो के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है, जो निर्वाचन के घोषणा के पहले वितरित या निर्मित किए गए हैं।
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि राजनीतिक दल के नेताओं के फोटोयुक्त नमक एवं चना के पैकेट के वितरण पर रोक लगाई गई है। बिना फोटो के चना एवं नमक पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने राशनकार्ड से फोटो हटाने पर राशन ना मिलने की बात को भ्रामक एवं निराधार बताया है। उन्होंने बताया कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुन्दन कुमार के मार्गदर्शन अनुरूप कार्यवाही करते हुए रैंडम तरीके से जिले के लगभग 10 प्रतिशत शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में पहुंचकर राशन वितरण में परेशानी और राशनकार्ड का प्रलोभन देकर वोट देने की अपील की सूचना की जांच कर कथन सह पंचनामा दर्ज किया गया जिसमें सभी ने उपरोक्त बात से इंकार किया है। खाद्य अधिकारी ने आमजन से अपील की है कि अफवाहों से दूर रहें, राशन वितरण की प्रक्रिया पूरी तरह निर्बाध रहेगी।
उन्होंने यह भी बताया कि आदर्श आचार संहिता के पालन हेतु समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों को पत्र जारी कर एवं बैठक लेकर आदर्श आचार संहिता के पालन हेतु निर्देशित किया गया है।