अंबिकापुर। राष्ट्रीय तम्बाकू निषेध दस्ता ने अमानक तम्बाकू उत्पाद पर शुक्रवार को छापेमार कार्यवाही की। कार्यवाही में पीजी कॉलेज के समीप फुटकर विक्रेताओं की तलाशी ली गई और सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों पर कोटपा एक्ट 2003 अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई।
इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय तम्बाकू उत्पाद नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं औषधि व पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही की गई। शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज (91 मीटर) की दूरी पर धूम्रपान अथवा तम्बाकू का क्रय-विक्रय तथा सेवन पूर्णतः वर्जित है। इसके बावजूद कई पान मसाला विक्रेता के यहां धूम्रपान करते हुए व्यक्ति पाये गये, जिनके ऊपर कोटपा अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही करते हुए 800 रूपये का चालान एवं नियम विरूद्ध तम्बाकू विक्रय करने वाले पान मसाला संचालकों पर 2200 रूपये का चालान काटा गया। इसके साथ ही समझाइश दी गई भविष्य में सार्वजनिक स्थल, शैक्षणिक संस्थानों के समीप धूम्रपान करने वाले एवं संचालनों के विरुद्ध कार्यवाही तथा सील बंद की कार्यवाही की जाएगी।
लोगों को तम्बाकू के दुष्प्रभावों से बचाने के लिये भारत सरकार द्वारा “सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 कोटपा लागू किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान, तम्बाकू उत्पाद का विज्ञापन, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद बेचना, स्कूल व कॉलेजों के 100 गज के परिधि के अन्दर तम्बाकू उत्पाद बेचना, बिना चेतावनी चित्रण के तम्बाकू उत्पाद बेचना सभी कानून के विरुद्ध है। उन्होंने सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि इसका उल्लंघन करने पर राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-110-456 पर सूचित कर सकते हैं। इस अवसर पर खाद्य एवं औषधि विभाग से नवीन सिंह, प्रशांत कश्यप, अवधेश कुजूर एवं रक्षित बल से पुलिस बल अनिल पैकरा एवं श्री मौर्य उपस्थित थे।
शैक्षणिक संस्थाओं के पास धूम्रपान करने पर कटा चालान, अमानक तम्बाकू उत्पाद क्रय-विक्रय पर छापेमार कार्यवाही
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