अंबिकापुर। परिवहन शर्तों के नियमों के उल्लंघन के मामले में बलरामपुर जिले की बलंगी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने विस्फोटक से भरा एक ट्रक जब्त किया है। मामले में पुलिस ने ट्रक चालक और क्लीनर के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी की गई है।
पुलिस अधीक्षक डा लाल उमेद सिंह के मार्गदर्शन में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अंतरराज्यीय व अंतरजिला सीमाओं पर बेरियर लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है। शुक्रवार को मध्यप्रदेश की सीमा के समीप बलंगी पुलिस चौकी के सामने बेरियर में आइसर ट्रक क्रमांक टीएस 30 टी 0700 आकर रुकी। ट्रक चालक राजकुमार स्वामी गौड 36 वर्ष निवासी दिमादुती थाना मामडा, जिला अदीलाबाद तेलंगाना तथा क्लीनर गांधी कुमार यादव 24 वर्ष निवासी पेठंडी थाना देवरी जिला गिरीडीह से पूछताछ में पता चला कि ट्रक में विस्फोटक लोड है। विस्फोटक परिवहन के लिए यह रुट भी निर्धारित नहीं है। इसके बाद भी बिना किसी सूचना विस्फोटक परिवहन पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर लिया। वाहन चालक के द्वारा स्वीकार किया गया कि जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ से परिवहन करने के संबंध में अनुमति नहीं है। विस्फोटक परिवहन की सूचना देने संबंधित नियमों के उलंघन से नक्सल प्रभावित जिला बलरामपुर में नक्सलियों के कब्जे में चले जाने से मानव जीवन को संकट उत्पन्न होने की संभावना के मद्देनजर पुलिस ने 17 लाख 57 हजार रुपये के 166 बाक्स में भरे विस्फोटक को जब्त कर लिया है। तेलंगाना से विस्फोटक को लोड कर बस्तर के रास्ते छत्तीसगढ़ में लाया गया था। यहां से बीना ले जाने की तैयारी थी। परिवहन शर्तो के उल्लंघन के कारण ही यह कार्रवाई की गई है। पिछले महीने भी पुलिस ने विस्फोटक से भरा दो ट्रक जब्त किया था।
परिवहन शर्तों के उल्लंघन पर हुई कार्रवाई: एसपी
बलरामपुर पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने बताया कि विस्फोटक परिवहन के लिए नियम बनाए गए हैं। इसके तहत जिन जिलों से होकर विस्फोटक परिवहन किया जा रहा है। वहां के पुलिस अधीक्षक को सूचना देनी होती है। यदि भौतिक रूप से उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो ईमेल के माध्यम से सूचना देने का प्रावधान है। पहले से सूचना मिल जाने पर पुलिस सुरक्षा में भी वाहनों को पार कराया जाता है। संवेदनशील क्षेत्र से होकर बिना किसी सूचना के दोनों ट्रकों से विस्फोटक परिवहन किया जा रहा था। परिवहन शर्तों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई है।