प्रतापपुर (सूरजपुर)। विधानसभा प्रतापपुर क्रमांक छह के एक प्रत्याशी द्वारा प्रतापपुर नगर पंचायत चौक पर कुछ दिन पूर्व एक नुक्कड़ सभा रखी गई थी। इस नुक्कड़ सभा के लिए ईराकी ट्रेडर्स के सामने प्रतापपुर चौक पर एक घंटे के लिए अनुमति दी गई थी। जिसमें उपस्थित उड़न दस्ता टीम द्वारा नुक्कड़ सभा के दौरान उपयोग में लाए जाने वाले वाहन में अनुमति से अतिरिक्त साउंड सिस्टम का उपयोग करते पाया गया। मौके पर जांच के दौरान अतिरिक्त साउंड सिस्टम की अनुमति का दस्तावेज भी नहीं पाया गया। नुक्कड़ सभा चल ही रही थी कि उसी दौरान एक अन्य राजनैतिक पार्टी भी वहां से गुजरी जो कि अपने पक्ष में प्रचार प्रसार कर रही थी। एक ही स्थान पर दोनों पार्टियों के द्वारा प्रचार प्रसार करने के कारण दोनों ही पार्टियों के बीच आपसी विवाद भी हुआ था। प्रकरण के संज्ञान में आते ही प्रतापपुर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उपरोक्त प्रकरण के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित पार्टियों को आदर्श आचार संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं ध्वनि प्रदूषण नियम के उल्लंघन के तहत नोटिस जारी किया गया है।