सूरजपुर। उच्च न्यायालय के प्रकरण में पारित आदेश 20 नवंबर के परिपालन में तथा कार्यालयीन आदेश 24 नवंबर के अनुक्रम में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिले के शासकीय कार्यालयों के 100 मीटर की परिधि क्षेत्र को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (साइलेंस जोन) घोषित किया है। इसके तहत औद्योगिक क्षेत्र में सुबह के समय 6 से 10 बजे तक 75 डीबी तथा रात के समय 10 से सुबह 6 बजे तक 70 डीबी से अधिक ध्वनि तीव्रता नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से वाणिज्य क्षेत्र में सुबह 6 से 10 बजे तक 65 डीबी तथा रात के समय 10 से सुबह 6 बजे तक 55 डीबी, आवासीय क्षेत्र में सुबह के समय 6 से 10 बजे तक 55 डीबी तथा रात के समय 10 से सुबह 6 बजे तक 45 डीबी, शांत परिक्षेत्र में सुबह के समय 6 से 10 बजे तक 50 डीबी तथा रात के समय 10 से सुबह 6 बजे तक 40 डीबी से अधिक ध्वनि तीव्रता नहीं होनी चाहिए।