अंबिकापुर। उड़ीसा के छड़ कारोबारी से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले अंबिकापुर के व्यवसायी पिता-पुत्र ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने पर कोतवाली पुलिस ने पिता-पुत्र को रिमांड पर पूछताछ के लिए लिया था। पूछताछ पूर्ण होने पर पुलिस ने दोनों को जेल दाखिल कर दिया है। व्यवसायी पिता-पुत्र ने अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ मिलकर उड़ीसा के छड़ कंपनी के संचालक को ऑक्शन में कोयला खरीदी बिक्री का काम पार्टनरशिप में करने का झांसा देकर करीब 46 करोड़ से अधिक का फर्जीवाड़ा किया था।
जानकारी के मुताबिक प्रार्थी पंकज अग्रवाल पिता स्व. लक्ष्मीचन्द्र अग्रवाल 42 वर्ष निवासी मेरिडियन टावर, नारायणी काम्पलेक्स उदित नगर राउरकेला उड़ीसा, गणेश रोलिंग मिल्स (प्रा.लि.) का डायरेक्टर है। जो छड़ निर्माण कर ब्रोकर के माध्यम से विक्रय करने का कार्य करता है। प्रार्थी पंकज ने 16 मई 2023 को थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि राहुल अग्रवाल, सुजित जायसवाल एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा पूर्व में उसकी फैक्ट्री में कोयला सप्लाई करने एवं छड़ का व्यवसाय करने से जान पहचान होने पर 2 वर्ष पूर्व सिंगरौली मध्यप्रदेश से ओक्शन मे कोयला खरीद कर पार्टनरशिप मे अच्छा मुनाफा देने का झांसा देकर एवं छड़ व्यवसाय मे ब्रोकर बनकर ठगी कर अलग अलग किस्तों मे कुल 46 करोड़ रूपये का धोखाधड़ी किया है। प्रार्थी कि रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 302/23 धारा 420, 409, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई थी, प्रकरण में सरगुजा पुलिस पूर्व में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं मुख्य आरोपी पिता-पुत्र फरार चल रहे थे। पुलिस की लगातार सक्रियता को देखते हुए मुख्य आरोपी केके अग्रवाल व राहुल गोयल ने दो दिन पूर्व अंबिकापुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने पूछताछ के लिए उन्हें रिमांड पर लिया था। पूछताछ की प्रक्रिया पूर्ण होने पर दोनों को जेल दाखिल कर दिया गया है।
पिता-पुत्र ने किया सरेंडर: उड़ीसा के छड़ कारोबारी से 46 करोड़ की ठगी का मामला
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