★ कर्मचारियों से किया स्वागत
अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुपालन में गुरुवार को संयुक्त संचालक शिक्षा के पद पर हेमंत उपाध्याय ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को भी लिखित में प्रेषित कर दी है। संयुक्त संचालक शिक्षा के पद पर हेमंत उपाध्याय के पदभार ग्रहण करने के बाद कार्यालयीन अधिकारियों-कर्मचारियों ने उनसे मुलाकात की। पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया।
पिछले दिनों सहायक शिक्षक से शिक्षक और शिक्षक से मिडिल स्कूल के प्रधानपाठक के पद पर पदोन्नति संशोधन मामले में निलंबित चार संभागीय संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा विभाग के चार संयुक्त संचालक शिक्षा को उच्च न्यायालय ने बहाल कर दिया है।
पदोन्नति संशोधन मामले में शिकायत के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग ने चारो संभागीय संयुक्त संचालक से इस विषय की जांच कराने के निर्देश दिए थे। उसके बाद एक कार्रवाई करते हुए चारों को निलंबित कर दिया था। संयुक्त संचालकों ने मिलकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने इस बात को प्रमुखता से रखा था कि निलंबन के 90 दिनों के भीतर यदि निलंबन में वृद्धि की जाती है तो उस स्थिति में अलग से आदेश जारी किया जाना चाहिए जो नहीं हुआ था। 90 दिन के भीतर कोई ठोस कारण रिपोर्ट सहित विभाग प्रस्तुत नही कर पाया था, इसका लाभ चारों अधिकारियों को मिल गया। उच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद संयुक्त संचालक शिक्षा के पद पर फिर से हेमंत उपाध्याय ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने कहा कि सरगुजा संभाग में शिक्षा गुणवत्ता के लिए आरंभ सभी गतिविधियां फिर से आरंभ होगी। मालूम हो कि संयुक्त संचालक शिक्षा के रूप में सरगुजा में पदस्थापना के दौरान हेमंत उपाध्याय ने संभाग के सभी जिलों का दौरा किया था। उन्होंने दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों में भी शिक्षकों की पदस्थापना की पहल की थी।