अंबिकापुर। कलेक्टर विलास भोस्कर ने छग पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6(1) (क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरगुजा सरगुजा जिले के प्रत्येक ग्रामों में 23 जनवरी 2024 से ग्राम सभा आयोजित किए जाने के आदेश जारी किए है। छग पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 (ख) (3) के तहत ग्राम सभा में गणपूर्ति कराने का दायित्व पंच सरपंच एवं सचिव का होगा। ग्राम सभा की बैठक में एजेण्डावार विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी।