सूरजपुर। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र व वसीयतनामा बनवाकर जमीन की बिक्री करने वाले पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि जनपद पंचायत सूरजपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत डुमरिया में पदस्थ पंचायत सचिव ने भूमाफियाओं से मिलीभगत कर करीब दो दशक पूर्व मृत हुए व्यक्ति के नाम का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र व वसीयतनामा बनवाकर उसकी करोड़ों रूपये की जमीन को बिक्री कर दिया था। इस फर्जीवाड़े के मामले में कोतवाली पुलिस सूरजपुर ने धारा 420, 467, 471, 120 (बी) 34 के तहत् मामला पंजीबद्ध करते हुए पंचायत सचिव पारस राजवाड़े, ग्राम पंचायत डुमरिया, जनपद पंचायत सूरजपुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसके बाद पंचायत सचिव का उपरोक्त कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम-03 तथा छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (सचिव की शक्तियां तथा कृत्य) नियम, 1999 के नियम 3, 4 एवं 6 के विरुद्ध पाए जाने के फलस्वरूप संबंधित कार्यालय ने 16 जनवरी को एक आदेश जारी कर आरोपित सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि तक इनका मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय सूरजपुर होगा।