★ लोकसभा निर्वाचन के दौरान दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों द्वारा मांगे जाने पर मतदान दिवस को निःशुल्क परिवहन सुविधा देने सीईओ छत्तीसगढ़ द्वारा निर्देश जारी
अंबिकापुर। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रत्येक निर्वाचनों में मतदान दिवस को दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों 80 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गए हैं। आयोग के उक्त निर्देशों के परिपालन में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत मतदान केन्द्रवार दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों का चिन्हांकन किया जाकर उनके द्वारा मांगे जाने पर मतदान दिवस को उनके आवास स्थल से मतदान केन्द्र तक लाने एवं मतदान पश्चात वापस उनके आवास स्थल तक छोड़ने निःशुल्क वाहन व्यवस्था की जाने के निर्देश समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी किए गए हैं।
जारी निर्देशानुसार उपरोक्त कार्य हेतु निर्धारित किये गये वाहन को ‘मतदाता रथ’ नाम दिया जाएगा। चयनित वाहन पर मतदाता जागरूकता से संबंधित बैनर बनवाकर वाहन पर यथास्थान चस्पा किया जायेगा। दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को मतदान दिवस पर दिये जाने वाली निःशुल्क परिवहन व्यवस्था हेतु जिला में पदस्थ उप संचालक, समाज कल्याण विभाग प्रभारी अधिकारी के रूप में नियुक्त होंगे।
भारत निर्वाचन आयोग एवं सीईओ कार्यालय छत्तीसगढ़ से प्राप्त निर्देशानुसार दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों हेतु निःशुल्क परिवहन व्यवस्था के प्रचार-प्रसार हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सरगुजा ने संबंधित अधिकारियों को चौक-चौराहों, हाट बाजारों एवं ऐसे स्थानों पर जहां लोगों की आवाजाही अधिकाधिक होती हो, वहां जानकारी दिए जाने, पैंपलेट वितरण किए जाने निर्देशित किया है।