सूरजपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एमआर आहिरे द्वारा कलेक्टर रोहित व्यास को एक आदतन अपराधी के विरूद्ध जिला बदर के लिए अनुशंसा करते हुए प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था। एसएसपी की रिपोर्ट पर कलेक्टर ने जिले के आदतन अपराधी राजेश कुमार साहू 40 वर्ष निवासी ग्राम खड़गवां, चौकी बसदेई के विरूद्ध जिला बदर का आदेश जारी किया गया है।
बसदेई क्षेत्र के आदतन अपराधी राजेश कुमार साहू के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 व 5 के तहत् कार्रवाई करते हुए आठ अप्रैल से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित करने का आदेश दिया है। कलेक्टर के आदेश अनुसार जिला सूरजपुर तथा समीपवर्ती राजस्व जिला सरगुजा, कोरबा, बलरामपुर-रामानुजगंज, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सिंगरौली (मध्य प्रदेश) जिला क्षेत्र से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर जाने और इस जिले एवं उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। आदतन अपराधी के विरूद्ध चौकी बसदेई, थाना सूरजपुर में दुष्कर्म, एसटीएससी एक्ट, रास्ता रोकने, मारपीट करने जैसे कई अपराध दर्ज है एवं आठ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है।