◆ सीएमएचओ के प्रतिवेदन पर कार्रवाई
बैकुंठपुर (thetarget365)। कोरिया जिला अस्पताल में मरीज का ऑपरेशन करने के लिए राशि मांगने के मामले में अस्थिरोग विशेषज्ञ एवं प्रभारी सिविल सर्जन सह अधीक्षक डॉ. राजेन्द्र बंसारिया को निलंबित कर दिया गया है। युवक के हाथ की हड्डी का आपरेशन करने के लिए डा. राजेंद्र बंसारिया ने 15 हजार रुपये मांगे थे। आरोप है कि राशि नहीं मिलने पर इलाज नहीं किया था। मामले की जांच कोरिया के सीएमएचओ ने की। सीएमएचओ के प्रतिवेदन पर राज्य शासन ने प्रभारी सीएस को निलंबित करने का आदेश जारी किया है।
जानकारी अनुसार, कोरिया जिले के एक युवक विकास 20 वर्ष का 21 जून 2024 को हाथ टूट गया था। उसे उपचार के लिए कोरिया जिला अस्पताल में दाखिल किया गया था। शिकायतकर्ता कमली ने बताया कि चिकित्सक ने बताया कि युवक के हाथ का आपरेशन करना पड़ेगा। परिजनों को सीएस डा. राजेंद्र बंसारिया ने मिलने के लिए घर में बुलाया। परिजनों से चिकित्सक ने आपरेशन के लिए 15 हजार रुपये मांगा। परिजनों ने इसकी शिकायत सीएमएचओ से कर दी। सीएमएचओ ने मामले में शिकायतकर्ता एवं युवक के परिजनों का बयान लिया एवं राज्य शासन को जांच प्रतिवेदन भेज दिया।
शिकायतकर्ता बोले- नहीं लिया पैसा
मामले में शिकायकर्ता कमली ने कहा कि सीएस ने घर में 15 हजार रुपये की मांग की थी। विकास के हाथ का 27 जून को आपरेशन हो गया है पर डाक्टर ने पैसे नहीं लिए हैं।
सीएस के निलंबन से भड़के चिकित्सक, काम बंद किया
सीएस डा. राजेंद्र बंसारिया के निलंबन के आदेश से भड़के चिकित्सकों ने शुक्रवार को काम बंद कर दिया। शुक्रवार को पूरे जिले की ओपीडी की सेवाएं बंद रहीं एवं चिकित्सक हड़ताल पर रहे। चिकित्सकों ने डा. राजेंद्र बंसारिया के निलंबन के विरोध में छत्तीसगढ़ डाक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले काम बंद रखा। डाक्टरों ने कहा कि बिना लिखित शिकायत एवं जांच के ही सीएस का निलंबन अन्यायपूर्ण है। यह आरोप गलत है कि सीएस ने इलाज के लिए पैसे मांगे एवं पैसे नहीं मिलने पर उपचार नहीं किया। 26 जून को देर हो जाने के कारण आपरेशन नहीं किया गया। 27 जून को युवक के हाथ का आपरेशन किया गया है। पैसे नहीं देने पर इलाज नहीं करने का आरोप निराधार है।
चिकित्सकों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है एवं निलंबन को तत्काल समाप्त नहीं होने पर 28 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है।
चिकित्सकों के हड़ताल के कारण आज पूरे दिन अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर चिकित्सकों ने काम नहीं किया। इसके कारण अस्पताल में पहुंचने वाले मरीज परेशान रहे।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अवर सचिव मुकेश चौहान ने जारी आदेश में प्रभारी सीएस डॉ. बंसारिया के इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन माना गया है। अतः राज्य शासन ने डॉ. राजेन्द्र बंसारिया को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। डॉ. राजेन्द्र बंसारिया का मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर निर्धारित किया गया है। सक्षम अधिकारी की अनुमति एवं पूर्व स्वीकृति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। निलंबन अवधि में डॉ. राजेन्द्र बंसारिया जीवन निर्वाह भत्ते के नियमानुसार पात्र होंगे।