अंबिकापुर (thetarget365)। छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार एवं छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा गठन (गठन, सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम 1998 के नियम 6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर सरगुजा विलास भोसकर द्वारा सरगुजा जिले के 262 ग्रामों में 03 जुलाई को विशेष ग्राम सभा आयोजन करने का आदेश जारी किया है।
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 (ख) (3) के तहत ग्राम सभा में गणपूर्ती कराने का दायित्व पंच, सरपंच, एवं सचिव का होगा। ग्राम सभा का एजेंडा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2007 यथा संशोधित नियम 2012 द्वारा ग्राम सभा की पारंपरिक सीमा अन्तर्गत सामुदायिक वन संसाधनों के अधिकार को मान्यता देने सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति का गठन किये जाना निर्धारित किया गया है।