अंबिकापुर (thetarget365)। सरगुजा जिले के विकासखंड बतौली अंतर्गत ग्राम सेदम में आयोजित स्कूल के एक कार्यक्रम में शराब के नशे में जनप्रतिनिधियों से अभद्र व्यवहार करने वाले पशु औषधालय मंगारी विकासखंड बतौली के परिचारक को पशु चिकित्सा सेवाएं अंबिकापुर के उप संचालक ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
परिचारक बुधन राम ग्राम सेदम के एक स्कूल में कार्यक्रम में पहुंचा। जहां जनप्रतिनिधियों के साथ बदतमीजी करते हुए वह लगातार दुर्व्यवहार करने लगा। कई बार समझाइश देने के बाद भी वह अपनी हरकत से बाज नहीं आया। उसके इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 व 7 का उल्लंघन मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 9 में दिए गए प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उसका मुख्यालय कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं अंबिकापुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।