★ हाईप्रोफाइल मामले का वीडियो भी खूब जमकर सोशल मीडिया पर हुआ वायरल
अंबिकापुर @thetarget365 सरगुजा जिले में केबिनेट मंत्री के रिश्तेदार का प्रतीक्षा बस स्टैंड में शराब पीकर धौंस जमाने के मामले में पुलिस ने दो लोगों पर एफआईआर दर्ज कर लिया है। नशे में धुत्त युवक अपने आप को महिला एवं बाल विकास मंत्री छत्तीसगढ़ लक्ष्मी राजवाड़े का जेठ बता रहा था। हंगामा मचाने वाले युवक को रोकने वाले प्रधान आरक्षक पर कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें लाइन अटैच कर दिया और बाद में किरकिरी होने पर खंडन भी जारी किया था। हाईप्रोफाइल मामले का वीडियो भी खूब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।
अंबिकापुर के प्रतीक्षा बस स्टैंड में पिछले दिनों उपजे विवाद के मामले में आखिरकार पुलिस ने राजू राजवाड़े व राजू सिंह के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता व आबकारी एक्ट की धारा के तहत अपराध पंजीकृत कर लिया है। आरोपी राजू राजवाड़े ने महिला व बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का जेठ बताकर पुलिसकर्मियों से हुज्जतबाजी की थी। सोशल मीडिया में वीडियो प्रसारित होने के बाद मामला सार्वजनिक हुआ था। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के जेठ राजू राजवाड़े द्वारा बस स्टैंड सहायता केंद्र के पुलिसकर्मियों को भी पहुंच व प्रभाव का भय दिखाकर बहस की गई थी। पुलिस ने दोनों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया था। मामले ने तब तूल पकड़ लिया था जब यह खबर प्रचारित हुई कि मंत्री के जेठ के विरुद्ध कार्रवाई के बजाय पुलिस ने बस स्टैंड सहायता केंद्र प्रभारी देव नारायण नेताम को हटा दिया है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने विभागीय प्रक्रिया के तहत नए थाने में पदस्थापना की बात देर रात कही थी। वीडियो प्रसारित होने के बाद महिला व बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि जो गलत करेगा। उस पर कार्रवाई होगी, चाहे वह मेरे परिवार का सदस्य ही क्यों न हो.. ? पुलिस द्वारा प्रकरण की जांच में यह बात निकल कर सामने आई कि बस खड़ी करने वाले स्थल पर कार लगाकर राजू राजवाड़े व राजू सिंह बैठे थे। इस बात को लेकर बस कर्मचारी से उनका विवाद हुआ था। बाद में पुलिस ने हस्तक्षेप कर दोनों को पुलिस सहायता केंद्र में बैठा लिया था। इसी दौरान मंत्री का जेठ होने का धौंस दिखाया जा रहा था। जांच के बाद पुलिस ने बस कर्मचारी सूरज सिंह की शिकायत पर राजू राजवाड़े व राजू सिंह के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 351(2) तथा आबकारी एक्ट की धारा 36 (च) के तहत प्राथमिकी की है।
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मंत्री का रिश्तेदार बता नशे में पुलिस को दिखाया धौंस, शिकायतकर्ता प्रधान आरक्षक लाइन अटैच