रायपुर @thetarget365 छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अध्यादेश नगर पालिका, नगर पंचायतों के कार्यकाल को लेकर जारी किया है। जिसमें नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराये जाने के संकेत मिल रहे हैं।
अध्यादेश में बताया गया है कि निगम, पालिका, नगर पंचायत की सभा के अवसान के बाद कार्यकाल 6 माह बढ़ाया जा सकेगा। इससे यह समझा जा रहा है कि निकाय चुनाव, पंचायतों के साथ मार्च 25 में एक साथ कराए जा सकते हैं। दिसंबर में जिन निकायों का कार्यकाल खत्म हो रहा है वहां 6 माह के लिए प्रशासक बिठाए जा सकते हैं।
प्रदेश में इसी साल के आखिर में नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं। जनवरी के पहले सप्ताह में नगर पंचायत, नगरपालिका अध्यक्षों और निगमों के महापौर का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में दिसंबर माह में ही निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करा ली जाएगी। इसके कुछ माह बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे।
वही एक अध्यादेश में भारत निर्वाचन आयोग की तरह निकायों की वोटर लिस्ट पुनरीक्षण वर्ष में चार बार कराए जाने की अनुमति दी गई है।