★ दस्तावेज सत्यापन में झूठ का खुलासा
अंबिकापुर @thetarget365 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में छात्रावास अधीक्षक (बालक) की वर्ष 2023 में हुई भर्ती के दौरान अभ्यर्थी के द्वारा कूटरचित एवं जाली दस्तावेज प्रस्तुत कर छलपूर्वक नियुक्ति प्राप्त करने के मामले में सीतापुर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इसकी जानकारी प्राचार्य आईटीआई सीतापुर रामकुमार ने कार्यालय संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के लिखित आवेदन पेश करके दी थी।
कार्यालय संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर ने थाना प्रभारी सीतापुर को प्रेषित आवेदन में बताया है कि शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में छात्रावास अधीक्षक (बालक) भर्ती 2023 में हुई थी। इसमें अभ्यर्थी परमेश्वर उर्फ परमेश्वर सारथी पिता प्रीतराम, जन्म तिथि 09 मार्च 1993, 31 वर्ष, निवासी हाउस नं 501, सारथी पारा, बरखोरिया, लैलूंगा, गहना झरिया, रायगढ़ छत्तीसगढ ने कूटरचित एवं जाली दस्तावेज प्रस्तुत कर छलपूर्वक नियुक्ति प्राप्त किया है।
व्यवसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित छात्रावास अधीक्षक (बालक) भर्ती 2023 में प्राप्त मेरिट क्रम के आधार पर अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर में 15 सितम्बर 2023 को उपस्थित हुआ। दस्तावेज सत्यापन हेतु भरे जाने वाले प्रपत्र के बिंदु 03 में अभ्यर्थी परमेश्वर सारथी के द्वारा व्यायाम प्रशिक्षण, फिजीकल ट्रेनिंग संबंधी अर्हता हेतु (अ) उपाधि बीपीएड, स्वामी विवेकानन्द यूनिवर्सिटी सागर मध्य प्रदेश 15.2.2022 अंकित किया गया। इसके समर्थन में उक्त यूनिवर्सिटी से जारी बी.पी.एड. सत्र 2020-2022 की समस्त सेमेस्टर की अंकसूची क्रमांक क्रमश: 471582 जारी दिनांक 20.07.2022, 310481 जारी दिनांक 15.02.2022, 265130 जारी दिनांक 23.07.2021, 148602 जारी दिनांक 11.02.2021 एवं डिग्री सर्टिफिकेट क्रमांक 180793 दिनांक 12 दिसम्बर 2022 को प्रस्तुत किया गया।
उक्त प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति हेतु पात्र पाए जाने के फलस्वरूप परमेश्वर सारथी को संचालनालय आदेश क्रमांक 4948, दिनांक 29.09.2024 द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सीतापुर, जिला सरगुजा में छात्रावास अधीक्षक (बालक) के पद पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त कर दिया गया। इसी क्रम में संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 22.07.2024 के माध्यम से परमेश्वर सारथी द्वारा प्रस्तुत बी.पी.एड. समस्त सेमेस्टर की अंकसूची की छायाप्रति संलग्न करते हुए स्वामी विवेकानन्द यूनिवर्सिटी सागर मध्य प्रदेश को पत्र लिखकर अंकसूची के सत्यता की पुष्टि करने का अनुरोध किया गया।
इस पर 13.08.2024 को विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा ने सूचित किया कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पोर्टल एवं अभिलेख से मिलान अनुसार परमेश्वर सारथी इनरोलमेंट नंबर 209586 के संलग्न अंकपत्रों की छायाप्रति एवं डिग्री सर्टिफिकेट जारी दिनांक 12 दिसम्बर 2022 कूटरचित एवं फेक है। कूटरचित एवं जाली दस्तावेज प्रस्तुत कर छलपूर्वक नियुक्ति प्राप्त करने का मामला सामने आने पर परमेश्वर सारथी की अभ्यर्थिता को अमान्य करते हुए सेवा समाप्ति के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, किंतु इसका उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।
विभाग द्वारा निर्धारित शपथ पत्र के प्रारूप में परमेश्वर सारथी के द्वारा 50 रुपये के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प में शैक्षणिक तकनीकी अर्हता का प्रमाण पत्र सत्य बताया गया है तथा प्रमाण पत्र असत्य अथवा भ्रामक पाए जाने पर विभागीय एवं विधिक कार्रवाई के लिए स्वयं जिम्मेदार होने का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। मामले में पुलिस ने परमेश्वर सारथी के विरूद्ध कूटरचित एवं जाली दस्तावेज प्रस्तुत कर छलपूर्वक नियुक्ति प्राप्त करने के गंभीर एवं अपराधिक कृत्य पर धारा 420, 467, 468, 471 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर लिया है।