रायपुर @thetarget365 मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-2025 और आगामी वर्ष 2025-2026 के बजट अनुमानों सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराने, धान खरीदी भुगतान और लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई।
कैबिनेट के मुख्य निर्णय:
1. 2024-2025 के तृतीय अनुपूरक बजट और 2025-2026 के बजट अनुमानों को मिली मंजूरी:
मंत्रिपरिषद ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 के तृतीय अनुपूरक अनुमान और वर्ष 2025-2026 के बजट अनुमान के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2025 के प्रारूप को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए मंजूरी दी।
2. किसानों को मिलेगा उन्नत बीज:
किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम-2002 के नियम 4 में छूट प्रदत्त संस्थाओं की सूची का विस्तार किया गया।
बीज उपार्जन की प्राथमिकता राज्य के पंजीकृत बीज उत्पादक किसानों से की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर सहकारी समितियों, सरकारी उपक्रमों, नाफेड और अन्य केंद्रीय नोडल एजेंसियों से न्यूनतम मूल्य के आधार पर बीज खरीदे जाएंगे।
3. लोकतंत्र सेनानियों के लिए सम्मान विधेयक-2025:
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी। इससे लोकतंत्र सेनानियों और उनके परिवारों को राज्य सरकार की ओर से विशेष लाभ मिलेंगे।
4. विधानसभा के पंचम सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण को स्वीकृति:
फरवरी-मार्च 2025 में होने वाले छठवें विधानसभा के पंचम सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी।
5. धान खरीदी भुगतान के लिए ₹3300 करोड़ की स्वीकृति:
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के तहत किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान की शेष राशि के भुगतान के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को ₹3300 करोड़ की अतिरिक्त सरकारी गारंटी की अनुमति दी गई।
6. बैंक गारंटी पर स्टांप शुल्क दरों में बदलाव:
मंत्रिपरिषद ने बैंक गारंटी से संबंधित विलेखों पर स्टांप शुल्क की दरें निर्धारित करने के लिए भारतीय स्टांप अधिनियम-1899 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी।
7. वन अधिकारियों को मिलेगा प्रमोशन:
छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय वन सेवा के 1992 से 1994 बैच तक के अधिकारियों, जिन्होंने 30 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें गैर-कार्यात्मक आधार पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समकक्ष स्केल प्रदान करने के लिए आवश्यक पद सृजन को मंजूरी दी गई।