अंबिकापुर @thetarget365 विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) मनोज कुमार सिंह ठाकुर की अदालत ने 40 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार मुकेश राम यादव ग्राम दानीमुड़ा, फरसाबहार जिला जशपुर को एनडीपीएस की धारा 20 बी के तहत आरोप सिद्ध होने पर 14 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
लोकसभा चुनाव के दौरान शहर से लगे बिलासपुर रोड सांड़बार इलाके में संभागीय उड़नदस्ता टीम ने मुकेश राम यादव को इको स्पोर्ट कार में गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार पांडेय के अनुसार सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में उड़नदस्ता टीम ने सात अप्रैल 2024 को मुखबिर की सूचना पर शहर से लगे सांड़बार इलाके में मुकेश राम यादव निवासी दानीमुड़ा फरसाबहार को पकड़ा। मुकेश राम की कार की तलाशी लेने में दो बोरियों में 20-20 किलो गांजा जब्त किया गया था।
आबकारी विभाग ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 बी के तहत आरोपित को गिरफ्तार कर मामला न्यायालय में पेश किया था। संपूर्ण मामले की सुनवाई एवं साक्ष्य के आधार पर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट मनोज कुमार सिंह ठाकुर ने आराेप सिद्ध होने पर मुकेश राम यादव को 14 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।