1 August Rule Change: LPG, ITR, तत्काल टिकट समेत 10 बड़े बदलाव, जानें पूरी लिस्ट

1 August Rule Change: अगस्त महीने की शुरुआत के साथ ही देशभर में कई नए नियम लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम नागरिकों, कारोबारियों, यात्रियों, करदाताओं और निवेशकों पर पड़ेगा। 1 अगस्त से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें लागू हो गई हैं, जबकि रेलवे के तत्काल टिकट बुकिंग सिस्टम में बदलाव, आयकर रिटर्न (ITR) देर से दाखिल करने पर जुर्माना, आधार आधारित CKYC 2.0 की शुरुआत और स्पीड पोस्ट के नए नियम भी प्रभावी हो गए हैं। इसके अलावा बैंक अवकाश, चीनी स्टॉक सीमा, दिल्ली में मुफ्त बस यात्रा और सेबी (SEBI) के बायबैक नियमों में भी बदलाव लागू हो चुके हैं। आइए जानते हैं 1 अगस्त से लागू हुए प्रमुख 10 बदलावों के बारे में।

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कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता

सरकारी तेल विपणन कंपनियों इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है। नई दरों के अनुसार दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 202 रुपये और कोलकाता में 209 रुपये सस्ता हो गया है। संशोधित कीमत के बाद दिल्ली में इसकी कीमत 2,728 रुपये और कोलकाता में 2,872.50 रुपये हो गई है। हालांकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी

तेल कंपनियों ने 1 अगस्त की सुबह पेट्रोल और डीजल के ताजा दाम भी जारी कर दिए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर की दर पर उपलब्ध रहेगा। हालांकि विभिन्न राज्यों में स्थानीय वैट और टैक्स के कारण कुछ शहरों में कीमतों में मामूली अंतर देखने को मिल सकता है।

तत्काल टिकट बुकिंग के लिए नया टोकन सिस्टम

भारतीय रेलवे ने रिजर्वेशन काउंटर से तत्काल टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए नया टोकन सिस्टम लागू कर दिया है। अब टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को पहले टोकन जारी किया जाएगा और उसी क्रम में उनकी टिकट बुक की जाएगी। रेलवे का मानना है कि इससे लंबी कतारों, भीड़भाड़ और अव्यवस्था को कम करने में मदद मिलेगी तथा यात्रियों को अधिक पारदर्शी व्यवस्था मिलेगी।

देर से आईटीआर भरने पर देना होगा जुर्माना

31 जुलाई की निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद अब पात्र करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न देर से दाखिल करने पर लेट फीस लागू हो गई है। ITR-1 और ITR-2 निर्धारित समय के बाद भरने पर आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत 5,000 रुपये तक की लेट फीस लग सकती है। वहीं जिन करदाताओं को ITR-3 और ITR-4 दाखिल करना है और जिनके खातों का ऑडिट आवश्यक नहीं है, उनके लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई है।

आधार आधारित CKYC 2.0 की शुरुआत

आज से बैंक, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय संस्थान CKYC 2.0 प्रणाली लागू करना शुरू कर चुके हैं। इस नई व्यवस्था के तहत ग्राहकों की सहमति मिलने पर आधार आधारित केवाईसी जानकारी सीधे केंद्रीय रजिस्ट्री से प्राप्त की जा सकेगी। इससे अलग-अलग संस्थानों में बार-बार दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता कम होगी और डिजिटल प्रक्रिया अधिक तेज एवं सुविधाजनक बनेगी।

स्पीड पोस्ट के नए नियम और शुल्क लागू

भारतीय डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट सेवाओं में भी बदलाव लागू कर दिए हैं। नई व्यवस्था के अनुसार आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, चेकबुक और अन्य सरकारी दस्तावेजों को अब ‘डॉक्यूमेंट्स’ श्रेणी में रखा जाएगा, जबकि अन्य वस्तुएं ‘पार्सल’ श्रेणी के अंतर्गत आएंगी। इसके साथ ही विभिन्न श्रेणियों के लिए नए शुल्क भी लागू कर दिए गए हैं।

अगस्त में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की अवकाश सूची के अनुसार अगस्त महीने में विभिन्न राज्यों में कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। इन छुट्टियों में रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और कई क्षेत्रीय त्योहार शामिल हैं। हालांकि सभी राज्यों में बैंक अवकाश समान नहीं होंगे। इसलिए ग्राहकों को अपने राज्य की आरबीआई हॉलिडे लिस्ट देखकर ही बैंक संबंधी कार्यों की योजना बनानी चाहिए।

चीनी पर नई स्टॉक सीमा लागू

सरकार ने चीनी की उपलब्धता और बाजार में संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से नई स्टॉक सीमा लागू कर दी है। अब कोई भी चीनी डीलर 30 दिनों से अधिक या 4,000 क्विंटल से ज्यादा चीनी का भंडारण नहीं कर सकेगा। यह नियम 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। सरकार का मानना है कि इससे जमाखोरी पर रोक लगेगी और बाजार में चीनी की उपलब्धता बेहतर बनी रहेगी।

दिल्ली में मुफ्त बस यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड अनिवार्य

दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा में बदलाव किया है। अब इस योजना का लाभ उठाने के लिए ‘पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड’ अनिवार्य कर दिया गया है। महिलाओं को बस में यात्रा शुरू करने से पहले इस कार्ड को मशीन पर टैप करना होगा, जिसके बाद उन्हें मुफ्त टिकट जारी किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य यात्रा व्यवस्था को अधिक डिजिटल और पारदर्शी बनाना है।

SEBI का नया बायबैक नियम प्रभावी

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने भी 1 अगस्त से शेयर बायबैक से जुड़े नए नियम लागू कर दिए हैं। नए प्रावधानों के अनुसार अब सूचीबद्ध कंपनियां अपनी कुल पेड-अप कैपिटल का अधिकतम 15 प्रतिशत हिस्सा ही बायबैक कर सकेंगी। साथ ही पूरी बायबैक प्रक्रिया 66 कार्य दिवसों के भीतर पूरी करनी होगी। सेबी का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य शेयर बाजार में पारदर्शिता बढ़ाना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत करना और निवेशकों के हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखेगा नए नियमों का असर

1 अगस्त से लागू हुए ये बदलाव देश के अलग-अलग वर्गों को प्रभावित करेंगे। जहां कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में कमी से होटल और रेस्तरां कारोबार को राहत मिलेगी, वहीं आईटीआर, रेलवे, बैंकिंग, डाक सेवाओं, निवेश और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े नए नियम आम लोगों के दैनिक कार्यों को भी प्रभावित करेंगे। ऐसे में नागरिकों के लिए इन नए नियमों की जानकारी रखना जरूरी है, ताकि वे समय रहते आवश्यक तैयारी कर सकें और किसी भी प्रकार की असुविधा से बच सकें।

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Chandan Das

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