Delhi Protest Rules : दिल्ली में प्रदर्शन के नए नियम लागू, जंतर-मंतर के लिए 10 दिन पहले अनुमति जरूरी

दिल्ली में धरना और प्रदर्शन करने वालों के लिए पुलिस ने नए नियम तय कर दिए हैं। अब जंतर-मंतर पर कार्यक्रम के लिए 10 दिन पहले अनुमति लेनी होगी। भीड़ के हिसाब से अलग-अलग स्थान निर्धारित किए गए हैं। वहीं सेंट्रल विस्टा के कई इलाकों में प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक रहेगी।

Delhi Protest Rules : देश की राजधानी दिल्ली में अब किसी भी मुद्दे पर धरना, रैली या विरोध प्रदर्शन आयोजित करना आसान नहीं होगा। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन और सार्वजनिक सभाओं को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनके तहत आयोजकों को तय स्थान पर कार्यक्रम करने से पहले सक्षम पुलिस अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। नए नियमों का उद्देश्य भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाए रखना बताया गया है।

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जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए पहले लेनी होगी अनुमति

दिल्ली पुलिस के अनुसार, जंतर-मंतर समेत निर्धारित प्रदर्शन स्थलों पर किसी भी तरह का धरना या सभा आयोजित करने से पहले अनुमति लेना जरूरी है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बिना पूर्व मंजूरी के किसी भी प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोजकों को कार्यक्रम की प्रस्तावित तारीख से पहले निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा।

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10 दिन पहले DCP को देना होगा आवेदन

नए निर्देशों के मुताबिक, यदि कोई संगठन या व्यक्ति जंतर-मंतर पर प्रदर्शन या धरना आयोजित करना चाहता है, तो उसे कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना होगा। यह आवेदन नई दिल्ली जिले के पुलिस उपायुक्त यानी DCP के समक्ष जमा करना होगा। पुलिस कार्यक्रम की प्रकृति और संभावित भीड़ के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करेगी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत व्यवस्था

दिल्ली पुलिस ने बताया है कि ये दिशा-निर्देश सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और पुलिस के स्टैंडिंग ऑर्डर के अनुरूप लागू किए गए हैं। राजधानी में अक्सर बड़े राजनीतिक, सामाजिक और जन आंदोलनों के कारण भारी भीड़ जमा होती है। ऐसे में पुलिस का कहना है कि पहले से अनुमति और भीड़ की जानकारी मिलने से सुरक्षा इंतजाम बेहतर तरीके से किए जा सकेंगे।

1,000 तक लोगों के लिए जंतर-मंतर

पुलिस ने प्रदर्शन स्थलों को संभावित भीड़ के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में बांटा है। अगर किसी प्रदर्शन में 1,000 तक लोग शामिल होने की संभावना है, तो उसके लिए जंतर-मंतर निर्धारित किया गया है। आयोजकों को आवेदन करते समय अनुमानित प्रतिभागियों की संख्या की जानकारी भी देनी होगी, ताकि मौके पर आवश्यक सुरक्षा बल तैनात किया जा सके।

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1,000 से 50,000 लोगों के लिए रामलीला मैदान

अगर किसी प्रदर्शन में 1,000 से लेकर 50,000 तक लोगों के शामिल होने की संभावना है, तो ऐसे कार्यक्रम के लिए रामलीला मैदान निर्धारित किया गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य छोटे और बड़े प्रदर्शनों को अलग-अलग स्थानों पर नियंत्रित करना है। इससे भीड़ के कारण राजधानी की यातायात व्यवस्था और आम लोगों की आवाजाही पर असर कम करने की कोशिश की जाएगी।

50 हजार से ज्यादा भीड़ के लिए बुराड़ी

दिल्ली पुलिस के नए नियमों के अनुसार, 50,000 से अधिक लोगों के बड़े जमावड़े के लिए बुराड़ी मैदान निर्धारित किया गया है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने की स्थिति में व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसे आयोजनों के लिए अपेक्षाकृत बड़े मैदान को निर्धारित किया गया है।

सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में प्रदर्शन पर रोक

दिल्ली पुलिस ने सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में प्रदर्शन और धरने पर पूरी तरह रोक जारी रखी है। इनमें इंडिया गेट, सी-हेक्सागोन, मानसिंह रोड, जनपथ और कर्तव्य पथ के साथ जुड़े लॉन शामिल हैं। इन संवेदनशील इलाकों में किसी भी प्रकार की सभा या विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी।

नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने आयोजकों को चेतावनी दी है कि निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए किसी भी संगठन या व्यक्ति को प्रदर्शन आयोजित करने से पहले अनुमति प्रक्रिया और निर्धारित स्थानों से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। नए नियमों के बाद दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की योजना बनाने वालों को पहले से तैयारी करनी होगी।

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Chandan Das

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