Chhattisgarh Leave Rules : छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी के नियम बदले, अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा अनिवार्य

छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी लेने की प्रक्रिया बदल गई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने कागजी आवेदन की जगह ई-एचआरएमएस पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिया है। आकस्मिक और अर्जित अवकाश भी इसके दायरे में हैं। जानिए, किन कर्मचारियों पर लागू होगा नया नियम और क्या करना होगा।

Chhattisgarh Leave Rules :  छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अवकाश लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। विभाग ने छुट्टी के आवेदन को लेकर नई व्यवस्था लागू करते हुए कागजी आवेदन की जगह ऑनलाइन प्रक्रिया अनिवार्य कर दी है। अब कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) से लेकर अर्जित अवकाश (Earned Leave) तक के लिए ई-एचआरएमएस यानी इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। विभागीय निर्देश के अनुसार, नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की गई है।

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अब कागजी आवेदन के बजाय डिजिटल व्यवस्था

नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय की ओर से जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि विभाग और उसके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थ सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अवकाश के लिए निर्धारित ऑनलाइन प्रणाली का इस्तेमाल करना होगा। छुट्टी की मंजूरी पाने के लिए अब सामान्य कागज पर आवेदन देने की पुरानी प्रक्रिया मान्य नहीं होगी। कर्मचारियों को ई-एचआरएमएस पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करना होगा और विभागीय नियमों के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

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इस बदलाव का सीधा असर उन कर्मचारियों पर पड़ेगा, जो अब तक छुट्टी के लिए लिखित आवेदन देकर मंजूरी लेते थे। नई व्यवस्था के तहत आवेदन और स्वीकृति की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित होगी। इसलिए कर्मचारियों को अवकाश की योजना बनाते समय ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया का ध्यान रखना होगा।

आकस्मिक और अर्जित अवकाश भी ऑनलाइन प्रक्रिया में शामिल

विभाग के नए निर्देशों के दायरे में आकस्मिक अवकाश और अर्जित अवकाश सहित विभिन्न प्रकार की छुट्टियां शामिल हैं। कर्मचारियों को अपनी आवश्यकता के अनुसार संबंधित पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन जमा करने के बाद उसकी स्वीकृति निर्धारित विभागीय प्रक्रिया के अनुसार होगी। इससे छुट्टी से संबंधित कामकाज एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित किया जा सकेगा।

हालांकि, कर्मचारियों को यह ध्यान रखना होगा कि केवल ऑनलाइन आवेदन करने से छुट्टी स्वतः स्वीकृत नहीं मानी जाएगी। अवकाश की मंजूरी संबंधित नियमों और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति पर निर्भर करेगी। इसलिए आवेदन करने से पहले कर्मचारियों को विभागीय दिशा-निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा।

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फरवरी 2025 में लागू हुई थी ई-एचआरएमएस प्रणाली

छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने सुशासन, पारदर्शिता और मानव संसाधन प्रबंधन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से फरवरी 2025 में ई-एचआरएमएस प्रणाली लागू की थी। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवरण और मानव संसाधन से जुड़े कार्यों को ऑनलाइन माध्यम से संचालित करना है।

इसी व्यवस्था के तहत अब नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में अवकाश प्रबंधन को भी डिजिटल प्रक्रिया से जोड़ा गया है। इससे छुट्टी के आवेदन, उनकी स्थिति और स्वीकृति से जुड़े रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने में मदद मिल सकती है। साथ ही, विभागीय कामकाज में डिजिटल प्रणाली के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

किन अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगा आदेश?

यह निर्देश नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय तथा उसके अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगा। संबंधित कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का अवकाश लेने से पहले ई-एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करना होगा। नई व्यवस्था का पालन करना सभी संबंधित कर्मचारियों के लिए आवश्यक है।

कर्मचारियों को अब क्या करना होगा?

नई प्रक्रिया लागू होने के बाद कर्मचारियों को छुट्टी की जरूरत पड़ने पर निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की स्वीकृति के लिए संबंधित विभागीय प्रक्रिया पूरी करनी होगी। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे पोर्टल के उपयोग और आवेदन संबंधी निर्देशों की जानकारी अपने कार्यालय से प्राप्त करें, ताकि छुट्टी लेने के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो। विभाग का यह कदम अवकाश प्रबंधन को अधिक व्यवस्थित और डिजिटल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव है।

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Chandan Das

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