★ सूरजपुर दोहरे हत्याकांड मामले में 05 आरोपी गिरफ्तार
अंबिकापुर @thetarget365 सूरजपुर जिले में प्रधान आरक्षक की पत्नी व पुत्री की हत्या करने वाले कुख्यात आरोपी कुलदीप साहू व उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी आपराधिक कृत्य पर किए गए कार्यवाहियों से पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों के प्रति गुस्सा व बदला लेने तथा प्रधान आरक्षक के सक्रियता से नाराज था इसलिए उसकी पत्नी और पुत्री की जघन्य हत्या कर दी।
आरोपियों को लेकर पहुंचीं पुलिस और क्या कहा आईजी सरगुजा ने देखें वीडियो 👇
सरगुजा रेंज आईजी अंकित गर्ग ने बुधवार को पत्रकारों को घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि 13 अक्टूबर को रात में आरोपी कुलदीप साहू अपने साथियों आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी, चन्द्रकात चौधरी उर्फ सीके एवं रिंकू सिंह के साथ पुराने बस स्टैण्ड सूरजपुर पर बैठा हुआ था। लगभग 09 बजे थाना सूरजपुर के आरक्षक क्रमांक 734 धनश्याम सोनवानी पुराने बस स्टैण्ड की ओर गया जहां उसके द्वारा कुलदीप साहू को देखे जाने पर उसके जिला बदर रहने से आरक्षक द्वारा कुलदीप साहू को पकड़ने का प्रयास किया गया। जिस पर कुलदीप साहू के द्वारा आरक्षक के ऊपर कड़ाही का खौलता तेल फेंक कर गंभीर रूप से आहत किया।
आईजी गर्ग के अनुसार थाना सूरजपुर में आरोपी के धर-पकड़ के लिये तत्काल थाना में उपलब्ध बल को एकत्रित किया गया। जिसमें प्रधान आरक्षक 286 तालिब शेख, प्र.आर 165 उदय सिंह व अन्य पुलिस कर्मी पुराना बस स्टैण्ड एवं थाना सूरजपुर के आसपास आरोपियों की पतासाजी कर रहे थे। इसी बीच आरोपी कुलदीप साहू द्वारा अपने साथियों आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी, चन्द्रकांत चौधरी उर्फ सीके, रिंकू सिंह के साथ रात्रि करीब 10 बजे पुलिसकर्मियों को स्वीफ्ट डिजायर कार क्रमांक सीजी 29 एडी 5666 में कुचलकर हत्या का प्रयास किया। पुलिस पार्टी द्वारा उक्त वाहन का पीछा करने का प्रयास किया गया लेकिन दुर्गा विसर्जन के कारण मार्ग पर भीड होने के कारण आरोपी अपने साथियों सहित पुलिस को चकमा देकर भाग निकलने में सफल रहा। घटना की सूचना एसएसपी सूरजपुर को प्राप्त होने पर उनके द्वारा आसपास थानों तथा रक्षित केन्द्र से अतिरिक्त बल एकत्रित कर सायबर सेल की तकनीकी मदद तथा आरोपियों के संभावित स्थानों पर दबिश की तैयारी की जा रही थी।
इसी मध्य प्रधान आरक्षक 286 तालिब शेख महगवां चौक स्थित अपने निवास पर गया। जहां उसके घर की सीढ़ियों पर खून बिखरा हुआ था, जिससे उसे अनहोनी की आशंका हुई। घर के अंदर जाने पर प्रधान आरक्षक की पत्नी एवं नाबालिक पुत्री घर पर नहीं थे, घर में सामान बिखरा पड़ा था और अत्यधिक मात्रा में जगह-जगह खून के छीटे पड़े हुए थे। जिस पर प्रधान आरक्षक द्वारा तत्काल इसकी सूचना थाना में दी गई।
आईजी ने बताया कि पुलिस द्वारा आरोपी कुलदीप साहू एवं उसके अन्य साथियों की खोजबीन की जा रही थी। इसी दौरान उक्त संदिग्ध स्वीफ्ट डिजायर कार के देखे जाने पर पुलिस द्वारा उसका पीछा कर घेराबंदी की कोशिश की गई किन्तु आरोपी पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग निकलने। थाना प्रभारी विश्रामपुर निरीक्षक अलरिक लकड़ा व पुलिस पुलिस टीम के द्वारा वाहन का लगातार पीछा किया जा रहा था। इसी दौरान ग्राम करवा, चौकी लटोरी के पास आरोपी द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। जिसके जवाब में पुलिस बल द्वारा भी फायर किया गया। परन्तु आरोपी रात्रि में अंधेरे का लाभ उठाकर गाड़ी छोडकर फरार हो गये।
इसी बीच 14 अक्टूबर को सुबह सूरजपुर पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम पीड़ा में 2 अज्ञात शव पड़ा हुआ है। जिस पर पुलिस द्वारा शव की शिनाख्त प्रधान आरक्षक की पत्नी एवं नाबालिक पुत्री के रूप में की गई। मामले की सूचना पर एफएसएल अंबिकापुर की टीम के द्वारा घटना स्थल का सूक्ष्मता से परीक्षण किया गया तथा घटना स्थल से खून से सने चाकू एवं मृतिका व उसकी पुत्री का खून लगे कपडे भी बरामद किए गए है।
उन्होंने बताया कि जिला सूरजपुर सायबर सेल तथा विभिन्न टीमें बनाकर आरोपियों के पतासाजी की जा रही थी। इसी दौरान आरोपी कुलदीप साहू को बलरामपुर पुलिस द्वारा 16 अक्टूबर को गढ़वा झारखण्ड से बस से आने के दौरान बलरामपुर में पकड़ा गया। जिसे सूरजपुर पुलिस के द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया।
आईजी गर्ग ने बताया कि बारीकी से पूछताछ पर आरोपी कुलदीप साहू ने घटना के सहयोगी आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी, चन्द्रकांत चौधरी उर्फ सीके एवं रिंकू सिंह के साथ मिलकर आरक्षक 734 घनश्याम सोनवानी पर गर्म तेल फेकना, पुलिसकर्मियों को गाडी से कुचलने का प्रयास करना, प्रधान आरक्षक तालिब शेख के घर जाकर उसकी पत्नी व बच्ची के ऊपर प्राणघातक हमला कर नृशंस तरीके से हत्या करना तथा शव को ग्राम पीढा थाना सूरजपुर में फेंक कर साक्ष्य छुपाने के लिए गाडी धोने का कृत्य करना तथा आरोपी कुलदीप साहू द्वारा भागने के दौरान पुलिस बल पर फायर कर भागने की बात स्वीकारी है। इसके अतिरिक्त अन्य आरोपी सूरज साहू द्वारा आरोपियों को गांव से भागने में मदद करना भी बताया है। आरोपियों के निशानदेही पर घटना कारित करने के दौरान खून लगे कपडे तथा चप्पल जप्त किया गया है।
मृतिका एवं उसकी पुत्री के शवों के पीएम पर धारदार चाकू से गोदकर हत्या किया जाना पाया गया। चिकित्सीय परीक्षण में प्रथम दृष्टया मृतिका एवं उसकी पुत्री के साथ अनाचार की संभावना से इंकार किया गया है और अग्रिम चिकित्सीय परीक्षण के लिए स्लाईड जप्त कर जांच हेतु भेजा गया है, जिसकी परीक्षण रिपोर्ट अप्राप्त है। परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि 13 अक्टूबर को कुलदीप साहू पिता अशोक साहू 25 वर्ष पुराना बाजारपारा सूरजपुर जो थाना सूरजपुर का गुण्डा बदमाश है। जिसके विरूद्ध कोतवाली सूरजपुर में कई अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है तथा जिला बदर की कार्यवाही भी की गई थी। जिसका उल्लघन करने पर इसके खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम तथा धारा 188 भादवि के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। प्रकरण में जमानत पश्चात् जिले से बाहर था। उक्त आरोपी कुलदीप साहू द्वारा जिला बदर के प्रकरण में जमानत मिलने पश्चात् प्रार्थी पुनित सोनी के साथ मारपीट करने के संबंध में कोतवाली सूरजपुर में अपराधिक प्रकरण क्रमांक 364/2024 धारा 294, 506, 341, 327 भादवि पंजीबद्ध किया गया था, जो आरोपी के फरार एवम् जिला बदर होने से पता तलाश की जा रही थी।
कुलदीप साहू के भाई संदीप साहू के द्वारा 07 अक्टूबर को मारपीट व लूट का अपराध करने पर अपराध कमांक 557/2024 धारा 309(0) 290 (बी), 115(2) 3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर11 अक्टूबर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया था। इसके साथ ही आरोपी कुलदीप साहू के चाचा संजय साहू के विरुद्ध भी जिला बदर की कार्यवाही की गई थी। जिसका उल्लघन करने पर छग राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था, जो जेल में निरूद्ध है। आरोपी कुलदीप साहू के पिता अशोक साहू के विरुद्ध जिला बदर का प्रकरण जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अंतिम आदेश पारित होना शेष है। उक्त कार्यवाहियों से कुलदीप साहू पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों के प्रति गुस्सा एवम् त्वरित बदला लेने के फिराक में था।
पंजीबद्ध अपराध
(1) आरक्षक के ऊपर खौलता तेल फेंक कर गंभीर रूप से आहत करने के मामले में थाना सूरजपुर में अपराध क्रमांक 573/2024 धारा 200(बी) 301(2) 221 132 118, 121(2) 100(1) बीएन (1) आरएस) (2)(-a) एससीएसटी एक्ट का पंजीबद्ध किया गया है।
2) थाना सूरजपुर के सामने पुलिसकर्मियों को स्वीफ्ट कार से कुचलने का मार डालने का प्रयास करने पर अपराध अमांक 574/24 थारा 221, 132, 109(1) बीएमएस पंजीबद्ध किया गया है।
(3) प्रधान आरक्षक के घर पर खून पाए जाने व पत्नी-पुत्री के घर में नहीं मिलने, अपहरण एवं अनहोनी की आशंका होने पर थाना सूरजपुर ने अप क्रमांक 575/2024 पास 137(1), 138, 140(1) बीएनएस पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में पृथक से धारा 331(6), 238, 103(1) 61(2) बीएनएस जोड़ी गई है।
(4) आरोपी कुलदीप साहू के पुलिस टीम पर अवैध हथियार से फायरिंग कर जान से मारने का प्रयास करने पर थाना जयनगर में अपराध क्रमांक 218/2024 109(2) बीएनएस 2. 27 आन एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया गया है।