★ आरोपियों पर मामला दर्ज होने के बाद भी कार्यवाही नहीं करने पर कोर्ट में 30 दिसंबर को देना होगा जवाब
अंबिकापुर। अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता डीके सोनी ने 7 दिसंबर को न्यायिक मजिस्ट्रेट बलरामपुर के समक्ष थाना प्रभारी बलरामपुर के विरुद्ध धारा 12 न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें सोनी के द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि न्यायालय के समक्ष धारा 156 (3) दप्रस का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसमें न्यायालय के द्वारा डीके सोनी प्रति प्रो. मेसर्स दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी अन्य में सुनवाई के बाद 5 जुलाई 2023 को आदेश पारित कर आवेदक के आवेदन को स्वीकार किया गया।
न्यायालय ने जो आदेश पारित किया उसमें संबंधित अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर 30 दिन के अंदर मामले की जांच कर अभियोग पत्र एवं खत्मा खारिज की कार्यवाही कर कर न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश थाना प्रभारी को दिया गया था। लेकिन न्यायालय के उक्त आदेश के बाद भी चार माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद थाना प्रभारी बलरामपुर द्वारा सिर्फ प्रथम सूचना पत्र क्रमांक 88/2023 अंतर्गत धारा 420 दर्ज किया गया है। उक्त मामले में ना तो कोई जांच किया गया है और ना ही संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा रही है। न्यायालय के आदेशानुसार थाना प्रभारी बलरामपुर को 30 दिन के अंदर मामले की पूर्ण जांच कर परिणाम से न्यायालय का अवगत कराना था, लेकिन थाना प्रभारी बलरामपुर द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। जबकि सोनी ने 28 अगस्त 2023 को थाना प्रभारी बलरामपुर के समक्ष आवेदन देकर न्यायालय के आदेश का पालन करने का निवेदन किया था। इसके अलावा 29 अगस्त 2023 को पुलिस अधीक्षक बलरामपुर को लिखित में आवेदन प्रस्तुत कर उक्त अपराध में न्यायालय के आदेशानुसार अंतिम प्रतिवेदन/ खत्मा खारिजी प्रस्तुत करने का निवेदन किया था। साथ ही पुलिस महानिदेशक सरगुजा को भी 31 अगस्त 2023 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उसके उपरांत भी कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण अधिवक्ता डीके सोनी के द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट बलरामपुर दीपक कुमार शर्मा के न्यायालय में धारा 12 न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 के तहत आवेदन पेश किया गया। जिस पर न्यायालय ने थाना प्रभारी बलरामपुर को नोटिस जारी करते हुए 30 दिसंबर 2023 को सुनवाई के लिए तिथि नियत की है।