Baghel supreme court : छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें उनके खिलाफ दाखिल चुनाव याचिका पर सुनवाई जारी रखने की अनुमति दी गई थी। भूपेश बघेल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस फैसले को रद्द करने की मांग की गई है। साथ ही, उन्होंने अंतरिम राहत के रूप में हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर एक पक्षीय रोक लगाने की गुहार भी लगाई है।
यह याचिका दुर्ग से भाजपा सांसद विजय बघेल द्वारा दाखिल की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान भूपेश बघेल ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया और इसके आधार पर उनके चुनाव को रद्द करने की मांग की है। विजय बघेल ने दावा किया कि चुनाव प्रचार की समयसीमा खत्म होने के बाद भी भूपेश बघेल ने प्रचार जारी रखा, जिसके सबूत फोटो और वीडियो के रूप में सोशल मीडिया पर मौजूद हैं।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की बिलासपुर बेंच ने 8 मई को सुनवाई के दौरान कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ दायर चुनाव याचिका में पर्याप्त सामग्री मौजूद है, जिस कारण इसे प्रारंभिक स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने भूपेश बघेल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने चुनाव याचिका को निरस्त करने की मांग की थी।
भूपेश बघेल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता समीर सोंढी के माध्यम से दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मंगलवार को सुनवाई करेगा। बघेल की मांग है कि हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया जाए और चुनाव याचिका की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए। यह मामला राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री का सीधा चुनावी भविष्य दांव पर है।
जहां एक ओर विपक्षी दल भूपेश बघेल पर चुनावी नियमों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं, वहीं बघेल के समर्थकों का कहना है कि यह पूरा मामला राजनीतिक साजिश है। उनका दावा है कि भाजपा बघेल की लोकप्रियता से घबराई हुई है और उन्हें कानूनी विवादों में उलझाकर राजनीतिक नुकसान पहुंचाना चाहती है।
अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और उसके फैसले पर टिकी हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखता है, तो भूपेश बघेल को अपने चुनाव के वैधता को लेकर लम्बी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वहीं, अगर कोर्ट चुनाव याचिका खारिज करने का आदेश देता है, तो यह बघेल के लिए बड़ी राहत होगी।
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