अंबिकापुर @thetarget365 राजस्व मण्डल बिलासपुर द्वारा पारित आदेशों की कूटरचना के मुख्य आरोपी को आखिरकार सरगुजा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शिकायत में बताया गया कि अशोक अग्रवाल विरुद्ध सुखमणिया एवं अन्य मामले में पारित आदेश तथा अन्य प्रकरण में पक्षकार मो. फारुख आ. अब्दुल रसीद निवासी अंबिकापुर बनाम भगतु राम से संबंधित आदेश संदेहास्पद प्रतीत हो रहे थे। इस संबंध में थाना कोतवाली में 06 सितंबर 2024 को लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी।
जानकारी अनुसार, जांच के दौरान पुष्टि हुई कि आवेदक ने राजस्व मण्डल, बिलासपुर के आदेश में कूटरचना कर अपने पक्ष में निर्णय पारित कराया था। इस आधार पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 595/24 एवं 660/24 के तहत धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी.एन.एस. में मामले दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।
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मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी
पुलिस द्वारा मामले से जुड़े मूल दस्तावेज जप्त किए गए। जांच में पाया गया कि पूर्व में गिरफ्तार आरोपी मो. फारुख आत्मज स्व. रशीद निवासी खरसिया नाका, अंबिकापुर ने अपने साथी मो. दस्तगीर अंसारी के साथ मिलकर इस कूटरचित अपराध को अंजाम दिया था।
पुलिस को सूचना मिली कि मुख्य आरोपी मो. दस्तगीर अंसारी आत्मज स्व. मो. सादिक (52 वर्ष), निवासी रामानुजगंज वार्ड नं. 03, जेल रोड, बलरामपुर उत्तर प्रदेश के बिंढमगंज क्षेत्र में अपने परिजनों के यहां छिपा हुआ है। सूचना पर पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध करना स्वीकार किया। सबूतों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
इस कार्रवाई में थाना कोतवाली के उपनिरीक्षक दिलीप दुबे, प्रधान आरक्षक सुधीर सिंह, आरक्षक मंटू गुप्ता, शिव राजवाड़े और रमेश राजवाड़े ने सक्रिय भूमिका निभाई। पुलिस अब इस मामले में अन्य संलिप्त व्यक्तियों की तलाश कर रही है।