@Thetarget365 : राजधानी दिल्ली के बाटला हाउस पर बुलडोजर हमले के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति संजय करोल ने कहा कि हमने मामला पढ़ा है। हम इस समय कोई आदेश जारी नहीं करेंगे, मामले की सुनवाई छुट्टियों के बाद की जाएगी। वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने न्यायमूर्ति करोल की दो सदस्यीय पीठ के समक्ष अदालत के आदेश का उल्लेख किया लेकिन अदालत ने मामले को जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया।
सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होते हुए वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने एक अदालती आदेश का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में कहा है कि हमें अपने आदेश पता हैं। हम छुट्टियों में यह सब नहीं करेंगे। हम नोटिस जारी कर सकते हैं लेकिन कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। हेगड़े ने कहा कि इसके बाद क्षेत्र में कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपने मुवक्किल से निर्देश लें और हमें सूचित करें। हम इस मुद्दे से बच रहे हैं।
यह नोटिस 26 मई को जारी किया गया
इस मामले के पारित होने का अर्थ यह है कि कुछ व्यस्तताओं के कारण मामले को आगे की कार्रवाई के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब अगली सुनवाई जुलाई में होगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने अवैध निर्माण को लेकर बटला हाउस स्थित कई दुकानों और मकानों को नोटिस जारी किया है।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अदालत ने कहा था कि 15 दिन का नोटिस देना जरूरी है, लेकिन यहां तो नोटिस चिपका दिया गया है और बेदखली का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में 26 मई को एक नोटिस जारी किया गया था। जामिया और ओखला में इन मकानों को गिराने का नोटिस डीडीए यानी दिल्ली जिला परिषद द्वारा जारी किया गया था। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना थी।