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नवा रायपुर @thetarget365 – CG News : छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश में शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगी रोक में एक बार फिर राहत देते हुए इसकी समय-सीमा बढ़ा दी है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बुधवार को जारी आदेश के अनुसार अब स्थानांतरण पर छूट की अवधि को 30 जून 2025 तक बढ़ा दिया गया है।
यह निर्णय उस पहले के आदेश में संशोधन स्वरूप आया है, जिसमें दिनांक 14 जून से 25 जून 2025 तक स्थानांतरण प्रतिबंध में शिथिलता प्रदान की गई थी।
गृह विभाग के सचिव रजत कुमार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, अब सभी विभागीय और जिला स्तरीय स्थानांतरण आदेशों को 30 जून तक संबंधित विभाग/जिले की अधिकृत वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्थानांतरण नीति की अन्य सभी शर्तें यथावत बनी रहेंगी। यानी स्थानांतरण केवल उन्हीं मापदंडों पर आधारित होंगे जो पहले से नीति में निर्धारित हैं।
गौरतलब है कि राज्य सरकार हर वर्ष एक सीमित अवधि के लिए स्थानांतरण पर लगी रोक में छूट देती है, ताकि आवश्यक प्रशासनिक पुनर्संरचना और कर्मियों की संतुलित पदस्थापना की जा सके। इसी कड़ी में 5 जून 2025 को जारी परिपत्र के तहत पहले 14 से 25 जून तक स्थानांतरणों की अनुमति दी गई थी। अब उसमें आंशिक संशोधन करते हुए इस समयसीमा को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है।
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