Ration Card New Rules : छत्तीसगढ़ में बीपीएल और एपीएल राशन कार्ड बनवाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए जरूरी खबर है। राज्य के खाद्य विभाग ने राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जी राशन कार्डों पर रोक लगाने के लिए आवेदन प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब डिजिटल व्यवस्था और स्मार्ट पीडीएस 2.0 के तहत राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदकों को 40 अलग-अलग बिंदुओं पर जानकारी देनी होगी। इसमें परिवार के सदस्यों की व्यक्तिगत जानकारी से लेकर बैंक खाते, संपत्ति और घर में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण देना अनिवार्य होगा। हालांकि, विभाग ने स्पष्ट किया है कि बीपीएल और एपीएल कार्ड की पात्रता के पुराने नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

BPL और APL दोनों राशन कार्ड के लिए 40 जानकारियां जरूरी
खाद्य विभाग की नई व्यवस्था के अनुसार अब बीपीएल और एपीएल दोनों श्रेणियों के राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय विस्तृत जानकारी उपलब्ध करानी होगी। आवेदन में परिवार के प्रत्येक सदस्य का नाम, आधार नंबर, व्यक्तिगत विवरण, बैंक खाते की जानकारी और संपत्ति का ब्योरा शामिल रहेगा। इसके अलावा परिवार की आर्थिक स्थिति और घर में मौजूद सुविधाओं से संबंधित सवालों के जवाब भी देने होंगे। विभाग का मानना है कि इस प्रक्रिया से वास्तविक पात्र हितग्राहियों की पहचान करने में मदद मिलेगी।

अब पूरे परिवार की संयुक्त फोटो देना होगा अनिवार्य
राशन कार्ड आवेदन की प्रक्रिया में फोटो को लेकर भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। पहले परिवार की महिला मुखिया का पासपोर्ट साइज फोटो आवेदन के साथ लगाया जाता था। लेकिन अब परिवार के सभी सदस्यों की एक साथ ली गई संयुक्त फोटो जमा करनी होगी। इसके साथ ही परिवार में शामिल प्रत्येक व्यक्ति का आधार कार्ड भी देना अनिवार्य किया गया है। इससे परिवार के सदस्यों की पहचान और उनके विवरण का सत्यापन करने में आसानी होगी।
घर में AC, फ्रिज और टीवी की जानकारी भी मांगेगा विभाग
नई आवेदन प्रक्रिया में परिवार की आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए घरेलू सुविधाओं से जुड़े सवाल भी शामिल किए गए हैं। आवेदकों को बताना होगा कि उनके घर में एयर कंडीशनर (AC), फ्रिज, टेलीविजन और एलपीजी गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं। इसके अलावा परिवार की संपत्ति का पूरा विवरण और मुखिया के बैंक खाते का स्टेटमेंट भी मांगा जाएगा। इन जानकारियों के आधार पर विभाग आवेदन में दिए गए विवरणों का सत्यापन कर सकेगा।
राशन कार्ड आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची
नई व्यवस्था के तहत आवेदकों को परिवार की संयुक्त फोटो, सभी सदस्यों के आधार कार्ड, मुखिया के बैंक खाते का स्टेटमेंट और संपत्ति का विवरण देना होगा। इसके अलावा जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, परिवार के सदस्यों की वैवाहिक स्थिति, शैक्षणिक योग्यता और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी उपलब्ध करानी होगी। यदि किसी पुराने राशन कार्ड में नाम जुड़वाना या हटवाना है तो उसका कारण भी बताना होगा।

Smart PDS 2.0 पोर्टल से करना होगा ऑनलाइन आवेदन
खाद्य विभाग ने राशन कार्ड से संबंधित आवेदन प्रक्रिया को स्मार्ट पीडीएस 2.0 के ऑनलाइन मॉड्यूल से जोड़ दिया है। अब नए राशन कार्ड बनवाने के साथ पुराने कार्ड में संशोधन कराने वालों को भी निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। परिवार के किसी सदस्य का नाम जोड़ने या हटाने के लिए भी संबंधित जानकारी देनी पड़ सकती है।
प्रदेश में 83.31 लाख से ज्यादा राशन कार्ड
छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 83.31 लाख से अधिक राशन कार्ड संचालित हैं। ऐसे में आवेदन प्रक्रिया में हुए इस बदलाव का असर बड़ी संख्या में परिवारों पर पड़ सकता है। लोगों का कहना है कि राशन कार्ड बनवाने और पुराने कार्ड में संशोधन कराने की प्रक्रिया पूरे साल चलती रहती है। पहले जहां बीपीएल कार्ड के लिए अधिक दस्तावेजों की जरूरत पड़ती थी, वहीं अब एपीएल कार्ड के लिए भी औपचारिकताएं बढ़ गई हैं।
पात्रता के पुराने नियमों में नहीं हुआ कोई बदलाव
खाद्य विभाग की नई डिजिटल व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीपीएल और एपीएल राशन कार्ड के लिए पात्रता संबंधी पुराने नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे। बदलाव केवल आवेदन प्रक्रिया और जानकारी जुटाने के तरीके में किया गया है। विभाग का उद्देश्य फर्जी कार्डों पर नियंत्रण, अपात्र हितग्राहियों की पहचान और राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना है।
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