★ नवीन क़ानून में आमनागरिकों को प्रदाय की जाने वाली सुविधाओं के बारे मे जानकारी देकर ई-एफआईआर एवं जीरो एफआईआर की प्रक्रिया के बारे में दी समझाईस
अंबिकापुर (thetarget366)। सोमवार रात्रि 12:00 बजे से जिला सरगुजा सहित देश भर में नवीन क़ानून प्रभावशील हो गया है। नवीन कानूनों के क्रियान्वयन हेतु पुलिस अधीक्षक सरगुजा योगेश पटेल के निर्देशन मे थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/ चौकी परिसर की साफ सफाई, साज सज्जा एवं रौशनी कर आमनागरिकों के लिए नवीन क़ानून संबंधी सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। थाना/चौकी परिसर में जनप्रतिनिधि सहित आमनागरिकों कों आमंत्रित कर नवीन क़ानून के सम्बन्ध में जागरूक किया गया।
आमनागरिकों को नवीन कानूनों के सम्बन्ध मे जानकारी देते हुए बताया गया कि आप अपनी शिकायतों को ई-एफआईआर के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के 03 दिवस के अन्दर संबंधित व्यक्ति को थाना आकर अपनी रिपोर्ट की पुष्टि करनी होंगी जिससे मामले मे प्रकरण दर्ज किया जाएगा। अब थाना क्षेत्र की सीमा से सम्बंधित थाना या किसी अन्य थाने में अपराध दर्ज करने की प्रकिया मे कोई समस्या नही होने होंगी, जीरो एफआईआर के तहत अपराध दर्ज किया जा सकेगा। न्याय प्रक्रिया को पारदर्शी एवं त्वरित व्यवस्था प्रदान करने सभी प्रकरणों में समय सीमा तय की गई हैं। साथ ही 07 वर्ष से अधिक के सजा के प्रकरणों में एफएसएल टीम की जांच अनिवार्य होना बताया गया। जिससे प्रकरण में अहम् साक्ष्य प्राप्त होंगे, प्रकरणों में जांच अधिकारी द्वारा घटनास्थल में जांच करते समय फोटो/वीडियोग्राफी कराई जाएगी जिससे आमनागरिकों को त्वरित एवं पारदर्शी न्याय प्राप्त होगा।
कार्यक्रम मे थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों सहित आमनागरिकों को नये क़ानून का प्रचार प्रसार करने समझाईस दी गई, जन जन तक नवीन क़ानून को पहुंचाकर आमनागरिकों को लाभान्वित करना प्रमुख उद्देश्य होना बताया गया। आमनागरिकों द्वारा सेल्फी पॉइंट मे सेल्फी लेकर नवीन कानूनों के प्रति उत्सुकता जाहिर किया गया।