CJI BR Gavai : सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा है कि एक न्यायाधीश अकेले काम नहीं कर सकता। न्यायाधीश बनना कोई नौ से पांच वाली नौकरी नहीं है। यह राष्ट्र की सेवा है, लेकिन यह एक कठिन कार्य भी है। मुख्य न्यायाधीश गवई छत्रपति संभाजी नगर में बॉम्बे उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ, औरंगाबाद पीठ द्वारा आयोजित एक स्वागत समारोह में बोल रहे थे।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी न्यायाधीशों के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करना चाहिए, न कि केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, इसलिए सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाने चाहिए।
भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने गुरुवार को कहा कि वह महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने की मांग का समर्थन करते हैं। हर नागरिक को हर कोने पर न्याय उपलब्ध होना चाहिए। वर्तमान में बॉम्बे उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ मुंबई में है, तथा गोवा, औरंगाबाद (छत्रपति संभाजीनगर) और नागपुर में भी सर्किट पीठ हैं।
न्यायमूर्ति गवई ने कहा – एक न्यायाधीश को समाज में एकीकृत होना चाहिए। इसके माध्यम से समाज की समस्याओं और प्रश्नों को समझा जा सकता है और न्याय के माध्यम से उनका समाधान किया जा सकता है।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “जब भी उच्च न्यायालय की कोल्हापुर पीठ की मांग उठाई गई, मैंने उसका समर्थन किया।” औरंगाबाद पीठ का उदाहरण दिया गया है। बम्बई बेंच की तुलना में औरंगाबाद बेंच में अधिक मामले दायर किए जाते हैं।
हर किसी के लिए हर सुनवाई के लिए बम्बई (मुंबई) आना आर्थिक रूप से संभव नहीं है। प्रत्येक नागरिक को बिना अधिक समय और पैसा खर्च किए हर कोने पर न्याय मिलना चाहिए।
न्यायमूर्ति गवई ने यह भी कहा कि केवल कानून के दायरे में न्याय प्रदान करना संभव नहीं है, बल्कि सामाजिक पहलुओं को भी ध्यान में रखना होगा। इसीलिए हम कॉलेजियम के माध्यम से योग्यता के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति पर जोर दे रहे हैं। किसी उम्मीदवार की जाति, धर्म या सामाजिक पृष्ठभूमि चयन का मानदंड नहीं हो सकती।
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