अंबिकापुर @thetarget365 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ममता पटेल के न्यायालय ने चचेरे भाई की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तंबाकू और शराब नहीं देने के कारण आरोपी ने चचेरे भाई की फावड़ा से मारकर हत्या कर दी थी। घटना सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खोडरी बैगापारा में दो वर्ष पूर्व हुई थी।
अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश सिन्हा ने बताया कि घटना दिवस 09 अगस्त 2022 को आरोपी आकाश कुमार 23 वर्ष गांव में ही रहने वाले चचेरे भाई नेमसाय के घर गया था। यहां उसने चचेरे भाई से तंबाकू मांगा। चचेरे भाई ने तंबाकू नहीं होने की जानकारी दी। आरोपी वहां से वापस लौट गया था। कुछ देर बाद आरोपी फिर चचेरे भाई के घर गया था। चचेरा भाई नेमसाय चूल्हे के पास बैठा था। नजदीक में ही महुआ शराब से भरा बोतल रखा था। इस बार आरोपी ने शराब की मांग की। चचेरे भाई ने शराब नहीं दिया। पहले तंबाकू फिर शराब देने से इनकार करने पर आरोपी आकाश कुमार आक्रोशित हो उठा था। उसने घर में रखे फावड़ा से चचेरे भाई नेमसाय पर दो बार प्रहार कर दिया। घर वालों के चिल्लाने पर वह फावड़ा फेंक कर फरार हो गया था। इधर घायल को अस्पताल ले जाया गया था। जहां उसकी मौत हो गई थी। घटना के बाद आरोपित आकाश कुमार फरार हो गया था। उसे नजदीक के जंगल से पकड़ा गया था। उसने यूरिया का सेवन कर लिया था। आरोपी का उपचार कराने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के निर्देश पर जेल भेज दिया था। प्रकरण के सारे तथ्यों की सुनवाई और पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ममता पटेल के न्यायालय ने आरोपी आकाश कुमार को हत्या का दोषी पाया। गुरुवार को न्यायालय ने प्रकरण में अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी आकाश कुमार को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।