रायपुर (thetarget365)। छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने गौवंश व दुधारू पशुओं के अनाधिकृत परिवहन (तस्करी), वध व मांस की बिक्री आदि की रोकथाम तथा संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के संबंध में आदेश जारी किया है। जारी आदेश में अब तस्करी करते पकड़े जाने पर 7 वर्ष की जेल और 50 हजार जुर्माना का प्रावधान रखा गया है। डिप्टी सीएम गृह विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब गौ तस्करी संभव नहीं है।
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