New Delhi Congress Rally : दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर 2026 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) की ओर से रैली आयोजित की जाएगी। दिल्ली पुलिस के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने कानून-व्यवस्था के मद्देनजर कार्यक्रम के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी किया है। हालांकि, पुलिस ने रैली के आयोजन को लेकर कई शर्तें निर्धारित की हैं। आयोजकों को मैदान के मालिकाना हक वाले संबंधित विभाग से भी पहले अनुमति लेनी होगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि NOC मिलने का मतलब सभी आवश्यक अनुमतियां मिल जाना नहीं है। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना आयोजकों की जिम्मेदारी होगी।

सुबह 10 से शाम 5 बजे तक ही होगी रैली
दिल्ली पुलिस के पत्र के अनुसार, रैली का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जा सकता है। आयोजकों को निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन करना होगा और शाम 5 बजे तक कार्यक्रम समाप्त करना होगा। इसके बाद मैदान में मौजूद लोगों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। पुलिस ने यह भी निर्देश दिया है कि रैली से पहले, उसके दौरान या समाप्त होने के बाद किसी भी प्रतिभागी को मैदान में रातभर रुकने की अनुमति नहीं होगी। समय सीमा का पालन करना आयोजन की प्रमुख शर्तों में शामिल है।

CCTV कैमरों से होगी पूरे कार्यक्रम की निगरानी
रैली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने हाई डेफिनिशन CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। कैमरे प्रवेश और निकास द्वारों, मंच, बैठने की जगहों तथा आसपास के महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाए जाने होंगे। सभी कैमरों में रिकॉर्डिंग की सुविधा होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, आयोजकों को कम से कम पांच मॉनिटर वाली निगरानी व्यवस्था तैयार करनी होगी और एक अलग CCTV कंट्रोल रूम भी स्थापित करना होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य कार्यक्रम के दौरान गतिविधियों पर नजर रखना और जरूरत पड़ने पर संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना है।
पानी, शौचालय और वॉलंटियर की व्यवस्था जरूरी
पुलिस ने रैली में शामिल होने वाले लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त पानी के टैंकर और शौचालय उपलब्ध कराने को कहा है। महिला प्रतिभागियों के लिए अलग शौचालयों की व्यवस्था करना भी जरूरी होगा। भीड़ को नियंत्रित करने और कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर तैनात करने होंगे। इनकी पहचान एक जैसी पोशाक या कॉमन बैज के माध्यम से सुनिश्चित करनी होगी, ताकि जरूरत पड़ने पर पुलिस और प्रतिभागी उन्हें आसानी से पहचान सकें।
भड़काऊ भाषण पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश
दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि रैली शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। किसी भी तरह की हिंसा, हंगामा या सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधि स्वीकार नहीं की जाएगी। भाषणों में जाति, धर्म, रंग अथवा किसी अन्य विषय पर ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका हो। यदि कोई वक्ता भड़काऊ या धमकी भरा भाषण देता है, तो आयोजकों को तत्काल PA सिस्टम बंद करना होगा और संबंधित वक्ता को मंच से हटाना होगा। रैली स्थल से बाहर किसी अन्य स्थान की ओर मार्च निकालने की भी अनुमति नहीं होगी।

पार्किंग और यातायात नियमों का पालन अनिवार्य
रैली में आने वाली बसों, कारों, टेंपो और अन्य वाहनों को ट्रैफिक पुलिस द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही पार्क करना होगा। आयोजकों को आमंत्रित प्रतिभागियों और वॉलंटियर की सूची, मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम, बसों की संख्या तथा उनके रजिस्ट्रेशन नंबर पुलिस को उपलब्ध कराने होंगे। ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना भी जरूरी होगा। पुलिस ने चेतावनी दी है कि निर्धारित शर्तों का उल्लंघन होने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। नियमों का पालन नहीं होने की स्थिति में रैली की अनुमति कभी भी रद्द की जा सकती है।

