Delhi GRAP-3 lifted:
Delhi GRAP-3 lifted: दिल्ली-एनसीआर: दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के निवासियों को प्रदूषण नियंत्रण के तहत लगी पाबंदियों से बड़ी राहत मिली है। क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में आए महत्वपूर्ण सुधार के बाद, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बुधवार (26 नवंबर) को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चरण-3 (GRAP-3) को तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला किया है। हवा की गुणवत्ता में लगातार सुधार होने के कारण यह निर्णय लिया गया, जिससे अब कई गतिविधियों पर लगी रोक समाप्त हो गई है।
GRAP-3 के हटाए जाने के बाद, उन कई गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति मिल गई है, जिन पर गंभीर वायु प्रदूषण के दौरान रोक लगाई गई थी। GRAP-3 लागू होने के बाद मुख्य रूप से दो प्रमुख क्षेत्रों पर पाबंदियां लगती थीं:
वाहनों पर प्रतिबंध: BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों के सड़कों पर चलने पर रोक लगा दी जाती थी। अब यह प्रतिबंध हट गया है, जिससे इन श्रेणी के लाखों वाहन मालिकों को राहत मिलेगी।
निर्माण कार्य पर रोक: बिल्डर प्रोजेक्ट, सड़क निर्माण और अन्य सभी निर्माण परियोजनाओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाती थी। GRAP-3 के नियमों के तहत, केवल अति आवश्यक निर्माण कार्य, जैसे एयरपोर्ट, अस्पताल, एलिवेटेड रोड और एसटीपी प्लांट की परियोजनाओं को ही छूट मिलती थी। अब यह व्यापक प्रतिबंध भी समाप्त हो गया है।
हालांकि, CAQM ने स्पष्ट किया है कि GRAP-3 को हटा लिया गया है, लेकिन GRAP-1 और GRAP-2 के तहत लगाई गई पाबंदियां अभी भी जारी रहेंगी।
CAQM के इस फैसले के बावजूद, GRAP-1 और GRAP-2 के अंतर्गत आने वाले अनिवार्य प्रदूषण नियंत्रण उपायों का पालन करना आवश्यक रहेगा। इन चरणों में मुख्य रूप से निम्न कार्य शामिल होते हैं:
सफाई और छिड़काव: सड़कों की हर दिन नियमित रूप से सफाई करना और धूल को दबाने के लिए पानी का छिड़काव करना जारी रहेगा।
धूल प्रबंधन: निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से निकलने वाले धूल और मलबे का सही तरीके से निपटान और प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा ताकि हवा में धूल के कण न मिलें।
अधिकार क्षेत्र: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए CAQM द्वारा लागू किए गए सभी मौजूदा नियम और दिशानिर्देश सख्ती से लागू रहेंगे।
ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) को दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की गंभीरता के आधार पर क्रमिक रूप से लागू किया जाता है। इसके चार चरण होते हैं, जो वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के स्तर पर निर्भर करते हैं:
पहला चरण (GRAP-1): तब लागू होता है जब AQI 201 से 300 (खराब श्रेणी) के बीच रहता है।
दूसरा चरण (GRAP-2): तब लागू होता है जब AQI 301 से 400 (बहुत खराब श्रेणी) के बीच रहता है।
तीसरा चरण (GRAP-3): तब लागू होता है जब AQI 401 से 450 (गंभीर श्रेणी) के बीच रहता है।
चौथा चरण (GRAP-4): तब लागू होता है जब AQI 450 से अधिक (अति गंभीर/आपातकालीन श्रेणी) हो जाता है।
GRAP-4 सबसे कड़ा चरण होता है और इसके लागू होने पर प्रतिबंध सबसे ज्यादा होते हैं। इस दौरान ट्रक, लोडर समेत अन्य भारी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की इजाजत नहीं होती (आवश्यक सामग्री आपूर्ति करने वाले वाहनों को छोड़कर)। सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसके अलावा, राज्य सरकारें स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं और सरकारी तथा निजी कार्यालयों के लिए घर से काम करने (Work From Home) जैसे बड़े निर्णय भी लेती हैं।हाँ, दिल्ली-एनसीआर के वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सुधार हुआ है, जिसके कारण GRAP-3 की पाबंदियाँ हटाई गई हैं, लेकिन हवा की गुणवत्ता अभी भी ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बनी हुई है।
नवीनतम उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार (बुधवार, 26 नवंबर 2025 की शाम तक):
दिल्ली का औसत AQI: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, बुधवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 327 दर्ज किया गया।
श्रेणी: 301 से 400 के बीच का AQI ‘बहुत खराब’ (Very Poor) श्रेणी में आता है।
सुधार: एक दिन पहले (मंगलवार) यह सूचकांक 353 था, यानी इसमें 26 अंकों का सुधार हुआ है।
GRAP का चरण: AQI 327 होने का मतलब है कि दिल्ली-एनसीआर अभी भी GRAP-2 के तहत लागू प्रतिबंधों की सीमा में है, इसलिए GRAP-1 और GRAP-2 की पाबंदियां जारी रहेंगी।
| क्षेत्र | AQI | श्रेणी |
| दिल्ली (औसत) | 327 | बहुत खराब |
| नोएडा | 231-397 | बहुत खराब से गंभीर |
| गाजियाबाद | 230-432 | बहुत खराब से गंभीर |
| गुरुग्राम | 169-291 | अस्वस्थ/खराब |
| फरीदाबाद | 239-276 | बहुत खराब |
संक्षेप में, GRAP-3 की पाबंदियाँ हटने से निर्माण कार्यों और BS-3/BS-4 वाहनों को बड़ी राहत मिली है, लेकिन हवा अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं हुई है और ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बनी हुई है।
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