Dhoni Defamation Case : भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा 10 साल पहले दायर किए गए मानहानि मुकदमे में अब सुनवाई की प्रक्रिया तेज हो गई है। मद्रास हाईकोर्ट ने इस हाई-प्रोफाइल मामले में धोनी की याचिका पर सुनवाई शुरू करने का आदेश दे दिया है। यह मामला वर्ष 2014 से लंबित था और इसमें 100 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की गई है।
धोनी ने यह केस दो प्रमुख मीडिया संस्थानों, एक मशहूर पत्रकार और रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी जी. संपत कुमार के खिलाफ दायर किया था। आरोप है कि इन लोगों ने आईपीएल 2013 स्पॉट फिक्सिंग मामले में धोनी का नाम झूठे और भ्रामक ढंग से जोड़कर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया।
जस्टिस सी.वी. कार्तिकेयन ने धोनी की सुरक्षा और कोर्ट में अव्यवस्था की आशंका को ध्यान में रखते हुए एक अधिवक्ता आयुक्त (एडवोकेट कमिश्नर) की नियुक्ति की है। यह आयुक्त चेन्नई में एक सुविधाजनक स्थान पर धोनी और अन्य पक्षकारों के बयान दर्ज करेगा। कोर्ट ने माना कि धोनी की कोर्ट में व्यक्तिगत मौजूदगी से भीड़ और व्यवस्था बिगड़ सकती है।
धोनी ने कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा है कि वह 20 अक्टूबर से 10 दिसंबर 2025 के बीच इस मामले में गवाही देने और जिरह के लिए उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने अधिवक्ता आयुक्त के साथ पूर्ण सहयोग का भरोसा देते हुए कहा कि वे सभी कानूनी निर्देशों का पालन करेंगे।
इस मामले में सुनवाई में देरी का मुख्य कारण रहा विभिन्न पक्षकारों द्वारा लगातार दायर की गई याचिकाएं और कानूनी अड़चनें। हालांकि दिसंबर 2023 में इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई थी, जब मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ ने रिटायर्ड आईपीएस संपत कुमार को आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराते हुए 15 दिन की सजा सुनाई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में इस सजा पर स्थगन लगा दिया।
यह मामला साल 2013 के आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग घोटाले से जुड़ा है, जिसमें श्रीसंत, अजीत चंदीला और अंकित चव्हाण जैसे क्रिकेटर फंसे थे। वहीं चेन्नई सुपरकिंग्स के टीम प्रिंसिपल गुरुनाथ मयप्पन, जो बीसीसीआई अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन के दामाद हैं, उन पर भी सट्टेबाजी के आरोप लगे थे। इस विवाद के बाद सीएसके और राजस्थान रॉयल्स को दो साल के लिए आईपीएल से निलंबित कर दिया गया था।
हालांकि एमएस धोनी का नाम कभी भी आधिकारिक जांच या रिपोर्ट में सामने नहीं आया, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और बयानों ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया, जिसे लेकर उन्होंने यह मानहानि मुकदमा दायर किया था।
मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में अब गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। धोनी की गवाही और दस्तावेजी सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी। अगर कोर्ट धोनी के पक्ष में फैसला देता है, तो आरोपी पक्षकारों को 100 करोड़ रुपये तक का हर्जाना चुकाना पड़ सकता है।
महेंद्र सिंह धोनी के लिए यह मामला सिर्फ मानहानि नहीं, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा की लड़ाई है। अब जबकि कोर्ट ने सुनवाई की प्रक्रिया तेज कर दी है, यह देखना दिलचस्प होगा कि यह मामला अगले कुछ महीनों में क्या मोड़ लेता है। वहीं, यह केस आने वाले समय में मीडिया जिम्मेदारी और कानून की गरिमा को लेकर भी मिसाल बन सकता है।
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