@डेस्कthearget365: मध्यप्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह के खिलाफ हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद आखिरकार बुधवार देर रात इंदौर के मानपुर थाना में एफआईआर दर्ज कर ली गई। मंत्री पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152, 196(1)(बी) और 197(1) (सी) के तहत केस दर्ज किया गया है।
विवाद की जड़ एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दिया गया मंत्री शाह का बयान है, जिसमें उन्होंने सेना की वरिष्ठ अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहकर संबोधित किया था। यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया।
जबलपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला शामिल थे, ने स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रदेश के डीजीपी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मंत्री का बयान न केवल सांप्रदायिक भावना को भड़काता है, बल्कि यह देश की एकता और अखंडता के लिए भी खतरा है।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो डीजीपी के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी। कोर्ट ने इस मामले को 15 मई 2025 को शीर्ष प्राथमिकता के साथ सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं।
बताया जा रहा है कि विजय शाह ने यह बयान रविवार को इंदौर जिले के महू क्षेत्र के रायकुंडा गांव में एक कार्यक्रम के दौरान दिया था। चूंकि यह बयान मानपुर थाना क्षेत्र में आया था, इसलिए एफआईआर वहीं दर्ज की गई है।
कोर्ट की टिप्पणी में विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया कि इस्लाम धर्म का पालन करने वाली एक महिला सैन्य अधिकारी को इस तरह के अपमानजनक और साम्प्रदायिक टिप्पणी का निशाना बनाना भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।
Bilaspur Bird Flu Alert: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से एक चिंताजनक खबर सामने आई है,…
AIADMK Election Manifesto: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 की सरगर्मियों के बीच ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़…
Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि 2026 के सातवें दिन को 'महासप्तमी' के रूप में अत्यंत…
Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि 2026 के पावन अवसर पर सातवां दिन मां दुर्गा के…
Ambikapur Airport: छत्तीसगढ़ के सरगुजा अंचल के निवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई…
Love Affair Case: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने…
This website uses cookies.