IRCTC Money Laundering Case : IRCTC से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की कानूनी मुश्किलों को लेकर नया घटनाक्रम सामने आया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों नेताओं की अगली पेशी को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जिन आरोपियों को उच्च न्यायालय से अंतरिम राहत या कार्यवाही पर रोक का आदेश नहीं मिला है, उन्हें अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को निर्धारित की गई है। अदालत के इस निर्देश के बाद अब आरोपियों की अगली पेशी पर सबकी नजरें रहेंगी।

आज की सुनवाई में राबड़ी और तेजस्वी को मिली राहत
मामले की ताजा सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट प्रदान की। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अलग-अलग कारण बताए गए। राबड़ी देवी के वकीलों ने जानकारी दी कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण वह अदालत में उपस्थित नहीं हो सकीं।

वहीं, तेजस्वी यादव की ओर से पेश वकीलों ने बताया कि उनकी सुबह की फ्लाइट में देरी हो गई है। इस वजह से वह निर्धारित समय पर अदालत नहीं पहुंच पाए। बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि तेजस्वी दोपहर करीब दो बजे तक अदालत पहुंचकर जरूरी हस्ताक्षर की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अदालत ने आज की सुनवाई के लिए दोनों को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी।
लालू यादव और प्रेम चंद गुप्ता की याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई
सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव के वकील ने दिल्ली की अदालत को बताया कि लालू यादव और प्रेम चंद गुप्ता की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को नोटिस जारी किया है।
बचाव पक्ष के अनुसार, इन याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। इस दौरान आरोपियों की ओर से कानूनी राहत और आगे की कार्यवाही को लेकर अपना पक्ष रखा जाएगा। हाईकोर्ट में मामला लंबित होने के कारण ट्रायल कोर्ट की प्रक्रिया पर भी इसका असर पड़ सकता है।

हाईकोर्ट की टिप्पणी और ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही
बचाव पक्ष ने अदालत को यह भी बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले टिप्पणी की थी कि याचिकाकर्ता चाहें तो हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही स्थगित करने का अनुरोध कर सकते हैं। इसी कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए आरोपियों की ओर से अदालत में अपनी दलीलें पेश की जा रही हैं।
हालांकि, राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिन आरोपियों को हाईकोर्ट से कोई अंतरिम राहत या स्थगन आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें निर्धारित तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।
नौ आरोपियों के खिलाफ पहले ही तय हो चुके हैं आरोप
इस मामले में इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित कुल नौ आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए थे। कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई और अदालत की सुनवाई लगातार जारी है।
अब इस मामले की अगली महत्वपूर्ण तारीख 19 नवंबर है। वहीं, लालू यादव और प्रेम चंद गुप्ता से जुड़ी याचिकाओं पर 3 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित है। ऐसे में आने वाले दिनों में दोनों अदालतों की कार्यवाही इस मामले की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होगी।

