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भू-अर्जन में अनियमितता: वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आनन्दरूप तिवारी निलंबित

अरपा-भैंसाझार-चकरभाठा वितरक नहर निर्माण हेतु की गई भू-अर्जन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता बरतने का आरोप

रायपुर @thetarget365 छत्तीसगढ़ शासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वरिष्ठ राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी आनन्दरूप तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। तिवारी, जो वर्तमान में वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर के पद पर पदस्थ हैं, उनके विरुद्ध कोटा, जिला बिलासपुर में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी के रूप में कार्यरत रहने के दौरान अरपा-भैंसाझार – चकरभाठा वितरक नहर निर्माण हेतु की गई भू-अर्जन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता बरतने का आरोप है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, उक्त अनियमितताओं के कारण शासन को आर्थिक क्षति हुई है। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का प्रतीक माना गया है।

राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन की अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर निर्धारित किया गया है। साथ ही, उन्हें इस अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।

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