Lalit Modi : बीसीसीआई को ईडी का जुर्माना भरना चाहिए! ललित मोदी ने ऐसी मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पूर्व आईपीएल कमिश्नर पर विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए फेमा अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप है। ईडी ने इसके लिए ललित पर भारी जुर्माना लगाया है। लेकिन भगोड़े व्यवसायी का दावा है कि यह जुर्माना मेटाक बोर्ड की ओर से है।
ललित मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या अपील की? दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय समेत कई भारतीय जांच एजेंसियां भगोड़े कारोबारी की जांच कर रही हैं। भ्रष्टाचार के ऐसे ही एक मामले में ईडी ने 2018 में ललित मोदी को 10.65 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया था। ललित पर 2009 में दक्षिण अफ्रीका में आईपीएल के दौरान विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए फेमा अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप है। ईडी ने उस अपराध के लिए पूर्व आईपीएल कमिश्नर के खिलाफ जुर्माना लगाने का आदेश दिया था।
लेकिन ललित ने दावा किया कि वह बीसीसीआई से बड़ी राशि का मुआवजा पाने के हकदार हैं। इसलिए बीसीसीआई को ईडी का जुर्माना भरना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में बोर्ड को आदेश देने की मांग करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय में मामला दायर किया। लेकिन उच्च न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इसके विपरीत, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने ललित से कहा कि उन्होंने अनुचित मांग करके जानबूझकर अदालत का समय बर्बाद किया है। बीसीसीआई ऐसे भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी लेने के लिए बाध्य नहीं है। इतना ही नहीं, ललित पर अदालत का समय बर्बाद करने के लिए एक लाख टका का जुर्माना भी लगाया गया।
ललित ने अब बॉम्बे उच्च न्यायालय के इस फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अपनी विशेष अनुमति याचिका में उन्होंने दावा किया है कि कानून के अनुसार, यदि बीसीसीआई के लिए काम करते हुए किसी पदाधिकारी को वित्तीय नुकसान होता है, तो बोर्ड को उसकी भरपाई करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि बोर्ड ने एन. श्रीनिवासन को मुआवजा दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि ललित मोदी को भारतीय बोर्ड से कोई मुआवजा नहीं मिलता है। भगोड़ा व्यापारी नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है।
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