दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष तक सजा व एक करोड़ तक जुर्माना का प्रावधान
नई दिल्ली। देशभर में NEET और UGC-NET परीक्षा को लेकर छिड़े विवाद के बीच केंद्र सरकार ने देर रात पेपर लीक को रोकने के लिए बने क़ानून को लागू कर दिया है।
बता दें UGC-NET परीक्षा रद्द होने और NEET परीक्षा के लीक होने के आरोपों के बीच देश भर के कई हिस्सों में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही इन परीक्षाओं का आयोजन करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए भी सवालों के घेरे में है।
केंद्र सरकार ने शुक्रवार देर रात इस क़ानून की अधिसूचना जारी की है। इस नए क़ानून के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए के जुर्माना का प्रावधान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मू ने चार महीने पहले लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 को मंजूरी दी थी। शुक्रवार को कार्मिक मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर इर क़ानून को देश में लागू कर दिया। यूजीसी-नेट 2024 परीक्षा के पेपर लीक होने पर देशभर बढ़ते विवाद के बीच सरकार के इस क़दम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
9 दिन में NTA की तीन बड़ी परीक्षाएं रद्द
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NEET जैसी नेशनल लेवल की 15 भर्ती परीक्षाएं कराती है। NEET में गड़बड़ी को लेकर विवाद के बीच पिछले 9 दिनों में एजेंसी को UGC-NET सहित 3 बड़ी परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी हैं।