Mahaveer Hospital Ambikapur : महावीर अस्पताल के संचालक डॉ. सुधांशु किरण के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ गांधीनगर थाने में दर्ज एफआइआर को पूरी तरह रद्द करते हुए साफ कहा है कि शिकायत और आरोपों का कोई ठोस आधार सामने नहीं आता। साथ ही एफआइआर दर्ज करने की प्रक्रिया में भी आवश्यक कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था।
हाईकोर्ट की डबल बेंच मुख्य न्यायाधीश रमेश और जस्टिस विभु सिन्हा दत्ता गुरु ने मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट माना कि चिकित्सकीय मामलों में एफआइआर दर्ज करने से पूर्व किसी सरकारी विशेषज्ञ चिकित्सक की स्वतंत्र राय अनिवार्य है, जो इस प्रकरण में बिल्कुल नहीं ली गई। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध नहीं होते और एफआइआर दर्ज करना विधि सम्मत नहीं था।
डॉ. सुधांशु किरण ने बताया कि अधिवक्ता नीरज वर्मा द्वारा दायर परिवाद पर मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के बाद गांधीनगर थाने में अपराध क्रमांक 400/2025 (धारा 270, 294) दर्ज किया गया था। उन्होंने इसे अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने 17 जून 2025 को सीजेएम अंबिकापुर के आदेश को रद्द करते हुए एफआइआर और शिकायत—दोनों को खारिज कर दिया। अदालत ने माना कि बिना किसी विशेषज्ञ राय, बिना ठोस साक्ष्य और बिना उचित प्रक्रिया अपनाए दर्ज एफआइआर कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। इस निर्णय के बाद डॉ. सुधांशु किरण के विरुद्ध पूरा मामला समाप्त हो गया है।
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