◆ जांच रिपोर्ट में तत्कालीन मुख्यकार्यपालन अधिकारी पर कार्यवाही की अनुशंसा
◆ जांच रिपोर्ट में घोघरा, गोविंदपुर, सल्याडीह के सरपंच पर भी कार्यवाही की अनुशंसा
बतौली (सरगुजा)। विकासखंड बतौली के घोघरा, गोविंदपुर और सल्याडीह में 27 पहाड़ी कोरवाओं को इलेक्ट्रिशियन प्रशिक्षण के नाम पर नौ लाख 45 हजार रुपये की घोटाला होने की शिकायत पूर्व में कई गई थी।शिकायत के बाद से ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया था। आनन-फानन में जांच समिति बनाई गई। इस जांच समिति में एएल ध्रुव अपर कलेक्टर, डीपी नागेश सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, ललित पटेल जिला रोजगार अधिकारी ने जांच कर कलेक्टर सरगुजा को रिपोर्ट सौंपी।
जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया गया शिकायत की जांच कलेक्टर सरगुजा के पत्र क्रमांक 1582 पकोविअभि/2023 के अनुसार 3 सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया था। 19 मार्च को घोघरा, गोविंदपुर, सल्याडीह में पहाड़ी कोरवा परिवारों को इलेक्ट्रिशियन प्रशिक्षण सम्बंधित शिकायत की जांच मौका स्थल पर की गई। जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त हितग्राहियों की मौखिक और लिखित बयान लिए गए।सभी ने बयान में कहा कि मात्र 3 दिन आंगनबाड़ी भवन घोघरा में प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस दौरान पेचकस, दो दिन नाश्ता और एक दिन भोजन दिया गया।
सरपंचों ने कहा तीन दिन हुआ प्रशिक्षण
ग्राम पंचायत घोघरा के सरपंच बहाल राम, गोविंदपुर के सरपंच वीर विजय मिंज ने कहा कि तीन दिन का प्रशिक्षण हुआ।हितग्राहियों को कोई भी बिजली से संबंधित सामग्री नही दिया गया है। सरपंचों ने आगे कहा कि उन्हें संतुष्टि प्रमाण पत्र में हस्ताक्षर करने के लिए जनपद पंचायत बतौली में बुलाया गया था। वही पर हम तीनों से हस्ताक्षर कराए गए।
जांच में मुख्यकार्यपालन अधिकारी पर कार्यवाही का प्रस्ताव
जांच रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रेनिंग देने वाली एनजीओ ग्रामीण साक्षरता सेवा संस्थान, अंबिकापुर के द्वारा पहाड़ी कोरवाओं को इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग ने तीन दिन में ही 45 दिन का ट्रेनिंग दे कर घोटाला किया।मुख्यकार्यपालन अधिकारी बतौली को समस्त कार्यों की मॉनिटरिंग एवम संतुष्टि प्रमाण पत्र जारी किया जाना था। परन्तु उनके द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों को पूर्ण रूप से निर्वहन नही किया गया जिससे उक्त योजना का लाभ सम्बंधित हितग्राहियों को नही मिल सका है अतः उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।
सरपंचों पर पंचायती अधिनियम के तहत कार्यवाही का प्रस्ताव
अनुविभागीय अधिकारी सीतापुर को कलेक्टर कार्यालय द्वारा पत्र जारी कर ग्राम पंचायत घोघरा के सरपंच बहाल राम आ मनमोहन राम एवम ग्राम पंचायत गोविंदपुर सरपंच वीर विजय मिंज आ थोलो राम द्वारा गलत संतुष्टि प्रमाण पत्र दिए जाने के लिए पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।
राशि वापस करने का नोटिस
ग्रामीण साक्षरता सेवा संस्थान अंबिकापुर द्वारा पहाड़ी कोरवाओं को प्रशिक्षण के नाम पर घोटाले करने की बात जांच में सामने आने के बाद प्रशासन अब दिए गए राशि को लौटाने के लिए नोटिस भेज रहा है। नोटिस में कहा गया है कि 3 दिवस के अंदर राशि लौटाई जाए अन्यथा कार्यवाही की जाएगी।
नोटिस भेजा गया है- एल एन सिदार
जनपद पंचायत बतौली के मुख्यकार्यपालन अधिकारी एल एन सिदार ने कहा कि एनजीओ के संचालक को राशि लौटने के लिए नोटिस भेजा गया है। राशि नही लौटने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा।