Odisha Crime
Odisha Crime: ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले से एक ऐसी हृदयविदारक घटना सामने आई है जिसने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। एक 23 वर्षीय युवती, जो अपने सुनहरे भविष्य और शादी के सपने लेकर घर से निकली थी, वह दोहरे सामूहिक अपराध और क्रूरता का शिकार हो गई। घटना 22 फरवरी 2026 की है, जब युवती अपने प्रेमी सोमनाथ ओझा के बुलावे पर शादी करने के इरादे से घर से निकली थी। सोमनाथ ने उसे जगतसिंहपुर के प्रसिद्ध सरला मंदिर बुलाया था। हालांकि, वहां पहुँचने पर आरोपी प्रेमी के इरादे बदल गए। वह उसे शादी के मंडप में ले जाने के बजाय एक सुनसान स्थान पर ले गया, जहाँ उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया। इस घिनौने कृत्य के बाद, आरोपी उसे रहमा बस स्टैंड पर असहाय स्थिति में छोड़कर फरार हो गया।
बस स्टैंड पर अकेली और डरी हुई युवती की बेबसी का फायदा उठाने के लिए एक और दरिंदा वहां पहुँच गया। झारखंड के धनबाद निवासी शुभम कुमार सिंह ने युवती को परेशान देखकर मदद की पेशकश की। उसने विश्वास दिलाया कि वह उसे सुरक्षित स्थान पर पहुँचा देगा। युवती ने मदद की उम्मीद में उसकी मोटरसाइकिल पर बैठने का फैसला किया, लेकिन उसे क्या पता था कि वह मौत के करीब जा रही है। शुभम उसे पारादीप स्थित अपने किराए के मकान पर ले गया। पुलिस अधीक्षक अंकित कुमार वर्मा के अनुसार, आरोपी ने उसे चार मंजिला इमारत की छत पर ले जाकर दोबारा दुष्कर्म किया।
अपनी हवस मिटाने के बाद आरोपी शुभम कुमार सिंह ने अपराध को छिपाने के लिए एक खौफनाक कदम उठाया। उसने युवती को चार मंजिला इमारत की छत से नीचे धक्का दे दिया। ऊंचाई से गिरने के कारण युवती की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। अगली सुबह जब स्थानीय लोगों ने युवती का शव बरामद किया, तब इस सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने साक्ष्यों को नष्ट करने की नीयत से इस हत्या को अंजाम दिया था।
युवती के घर न लौटने पर उसके भाई ने 23 फरवरी को तिरतोल पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शव मिलने के बाद शुरुआती तौर पर इसे अस्वाभाविक मृत्यु माना गया, लेकिन 25 फरवरी को भाई द्वारा पारादीप मॉडल पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराने के बाद मामला पूरी तरह साफ हो गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रेमी सोमनाथ ओझा और बाइक सवार शुभम कुमार सिंह दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से उनकी मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं, जो जांच में अहम सबूत साबित होंगे।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी सोमनाथ ओझा पर धारा 87, 75(2), 79, 69 और 64(2)(m) लगाई गई है। वहीं, मुख्य आरोपी शुभम कुमार सिंह पर हत्या, अपहरण और दुष्कर्म से जुड़ी धाराएं 140(3), 103(1), 64(1), 64(2)(I) और 238 लगाई गई हैं। पुलिस प्रशासन ने जनता को आश्वासन दिया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट में मजबूत पक्ष रखा जाएगा ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और पीड़िता के लिए न्याय की मांग उठ रही है।
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