सूरजपुर (thetarget365)। छात्र के साथ मारपीट करने वाले प्रधान पाठक को स्कूल शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शासकीय प्राथमिक शाला धनुहारपारा के प्रधान पाठक आत्मादास मानिकपुरी के द्वारा विद्यालय के कक्षा पहली में अध्ययनरत छात्र के साथ मारपीट कर शिक्षकीय गरिमा के विपरित कार्य करने तथा अनुशासनहीनता के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन का प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया जिसके कारण प्रधान पाठक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन अवधि में प्रधान पाठक आत्मादास मानिकपुर को विकासखंड प्रेमनगर मुख्यालय से हटाकर उनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रतापपुर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।