Breaking

Raigarh Court verdict: रायगढ़ कोर्ट का बड़ा फैसला, मासूम से दुष्कर्म के दोषी को मरते दम तक उम्रकैद, पॉक्सो एक्ट के तहत मिली सजा

Raigarh Court verdict: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से न्याय की एक बड़ी मिसाल सामने आई है। यहाँ की एक विशेष पॉक्सो (POCSO) अदालत ने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले 23 वर्षीय युवक को ऐतिहासिक सजा सुनाई है। अदालत ने मामले की गंभीरता और अपराधी की क्रूरता को देखते हुए उसे आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, जो उसके शेष प्राकृतिक जीवन तक जारी रहेगी। इसका अर्थ है कि दोषी अब अपनी अंतिम सांस तक जेल की सलाखों के पीछे ही रहेगा। न्यायाधीश देवेन्द्र साहू की पीठ ने समाज में कड़ा संदेश देने के उद्देश्य से यह फैसला सुनाया है।

Adst

मजबूर मां की आपबीती: संघर्ष के बीच टूटा दुखों का पहाड़

इस मामले की शुरुआत तब हुई जब पीड़िता की मां ने रायगढ़ के महिला थाने में अपनी लिखित शिकायत दर्ज कराई। मां ने पुलिस को बताया कि वह एक विधवा है और दूसरों के घरों में झाड़ू-पोंछा और मजदूरी कर अपनी दो बेटियों का पालन-पोषण कर रही है। उसकी छोटी बेटी, जिसकी उम्र महज 6 साल है, अक्सर अपने ताऊ (जेठ) के पान ठेले पर खेलने जाया करती थी। 18 मार्च 2025 की उस काली रात ने इस गरीब परिवार की खुशियों को उजाड़ कर रख दिया, जब मासूम बच्ची रोती हुई और सहमी हुई घर लौटी।

आइसक्रीम का लालच और दरिंदगी: वारदात का खौफनाक विवरण

बच्ची ने घर पहुँचकर अपनी मां को रोते हुए बताया कि पान ठेले के बगल में स्थित पाव भाजी की दुकान में काम करने वाला सूरज निषाद उसे बहला-फुसलाकर पास ले गया। आरोपी ने मासूम को आइसक्रीम खिलाने का लालच दिया और उसे गोद में उठाकर दुकान के ऊपर बने एक सुनसान कमरे में ले गया। वहां उसने मासूम के साथ हैवानियत की हदें पार कर दीं। जब बच्ची दर्द से चिल्लाने लगी, तो आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया और उसके साथ जबरदस्ती गंदी हरकत (रेप) की। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मासूम को वहीं छोड़कर फरार हो गया।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई: बीएनएस और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला

पीड़िता की मां की शिकायत पर रायगढ़ पुलिस ने बिना समय गंवाए कार्रवाई शुरू की। आरोपी सूरज निषाद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65(2) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट (पॉक्सो) को सौंप दिया गया, ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके।

अदालत का ऐतिहासिक फैसला: प्राकृतिक जीवन के अंत तक कारावास

अतिरिक्त सत्र न्यायालय एफटीएससी (पॉक्सो) के न्यायाधीश देवेन्द्र साहू ने मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। चिकित्सा साक्ष्यों और बच्ची के बयान के आधार पर अदालत ने सूरज निषाद को दोषी करार दिया। अदालत ने टिप्पणी की कि बच्चों के खिलाफ ऐसे अपराध समाज के लिए कलंक हैं। सजा सुनाते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आरोपी को शेष प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास भुगतना होगा। साथ ही उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस फैसले का स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है।

Read More: Bhilai News: भिलाई में बारूद से भरा ट्रक ट्रांसफार्मर से टकराया, केबिन में लगी भीषण आग  

Avatar

Thetarget365

Writer & Blogger

All Posts

ताज़ा खबरे

  • All Posts
  • Breaking
  • End Year 2025
  • T20 World Cup 2026
  • Take
  • Top News
  • अंतरराष्ट्रीय
  • अन्य
  • अपराध
  • इंटरव्यू
  • कारोबार
  • कृषि
  • खेल
  • छत्तीसगढ़
  • टेक
  • ताज़ा खबर
  • धर्म
  • नौकरी/ शिक्षा
  • फोटो गैलरी
  • मनोरंजन
  • महाराष्ट्र
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विचार/लेख
  • साहित्य/मीडिया
  • सेहत-फिटनेस
    •   Back
    • बलोद
    • बलोदाबाजार-भाटापारा
    • बस्तर
    • बेमेतरा
    • बीजापुर
    • बिलासपुर
    • दंतेवाड़ा
    • रायपुर
    • सुकमा
    • सरगुजा
    • रायगढ़
    • नारायणपुर
    • सूरजपुर
    • बलरामपुर
    • जशपुर
    • कोरिया
    • कोरबा
    • धमतरी
    • कांकेर
    • गरियाबंद
    • दुर्ग
    • खैरागढ़
    • जांजगीर-चांपा
    • बलरामपुर-रामानुजगंज
    • कवर्धा
    • GPM
    • राजनांदगांव
    • महासमुंद
    • जगदलपुर
    • सारंगढ़-बिलाईगढ़
    •   Back
    • ट्रेंड
    • Thetarget365
    • पशु-पक्षी
    • मौसम
    • सोशल मीडिया
    •   Back
    • तेलंगाना
    • उत्तर प्रदेश
    • बिहार
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • राजस्थान
    • मध्य प्रदेश
    • पंजाब
    • उत्तराखंड
    • गुजरात
    • पश्चिम बंगाल
    • त्रिपुरा
    • असम
    • अरुणाचल प्रदेश
    • हिमाचल प्रदेश
    • आंध्र प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • ओडिशा
    • मणिपुर
    • केरल
    • कर्नाटक
    • तमिलनाडु
    • जम्मू-कश्मीर
    • झारखंड
    • मेघालय
    • मिजोरम
    • नगालैंड
    • सिक्किम
    •   Back
    • सोशल मीडिया

© 2025 | All Rights Reserved | Thetarget365.com | Designed By Best News Portal Development Company

Contacts

Call Us At – +91-:9406130006
WhatsApp – +91 62665 68872
Mail Us At – thetargetweb@gmail.com
Meet Us At – Shitla Ward, Ambikapur Dist. Surguja Chhattisgarh.497001.