Railway Staff Salary Hike
Railway Staff Salary Hike : भारतीय रेलवे के लाखों संविदाकर्मियों (Contract Employees) के लिए साल 2026 की शुरुआत एक बड़ी खुशखबरी के साथ हुई है। रेलवे बोर्ड ने ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों के वेरिएबल महंगाई भत्ते (VDA) में संशोधन करते हुए मजदूरी की दरों में इजाफा करने का निर्णय लिया है। यह फैसला रेलवे के उन लाखों श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जो दिन-रात रेलवे के परिचालन और रखरखाव में अपना योगदान देते हैं। खास बात यह है कि यह बढ़ी हुई पगार 1 अप्रैल 2026 से ही प्रभावी हो गई है।
रेलवे बोर्ड ने यह आदेश मुख्य श्रम आयुक्त (CLC) के दिशा-निर्देशों के आधार पर जारी किया है। दरअसल, महंगाई भत्ते में यह वृद्धि औद्योगिक कामगारों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) में हुए बदलावों के आधार पर तय की गई है। सूचकांक में 11.28 अंकों की बढ़त दर्ज की गई है, जिसका सीधा वित्तीय लाभ अब संविदाकर्मियों को मिलेगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य बढ़ती महंगाई के बीच श्रमिकों की क्रय शक्ति को बनाए रखना है।
इस नए आदेश का लाभ रेलवे के लगभग सभी प्रमुख विभागों में कार्यरत ठेका मजदूरों को मिलेगा। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं:
गुड्स शेड और पार्सल कार्यालय: यहाँ सामान की लोडिंग और अनलोडिंग करने वाले श्रमिक।
निर्माण एवं रखरखाव: रेलवे लाइनों, सड़कों और भवनों के निर्माण में लगे मजदूर।
सफाई कर्मचारी: ट्रेनों और स्टेशनों की स्वच्छता सुनिश्चित करने वाले सफाईकर्मी।
सुरक्षा (Watch and Ward): रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा में तैनात सशस्त्र और निहत्थे गार्ड।
रेलवे ने मजदूरी की दरों को भौगोलिक स्थिति के आधार पर तीन क्षेत्रों में विभाजित किया है। ‘A’ श्रेणी में दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों को रखा गया है, जबकि ‘B’ और ‘C’ श्रेणियों में छोटे शहर और ग्रामीण इलाके आते हैं। प्रतिदिन की नई मजदूरी दरें (बेसिक + VDA) कुछ इस प्रकार हैं:
निर्माण और लोडिंग कार्य के लिए:
अकुशल (Unskilled): एरिया ‘A’ में ₹827, ‘B’ में ₹693 और ‘C’ में ₹556 मिलेंगे।
अर्ध-कुशल (Semi-Skilled): एरिया ‘A’ में ₹918 और ‘B’ में ₹781 की दर तय की गई है।
अति-कुशल (Highly Skilled): इन कर्मियों को महानगरों (एरिया ‘A’) में प्रतिदिन ₹1,094 मिलेंगे।
सुरक्षा गार्ड (Watch and Ward) के लिए:
बिना हथियार वाले गार्ड को एरिया ‘A’ में ₹1,008 और हथियारबंद गार्ड को ₹1,094 प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।
रेलवे बोर्ड ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि चूँकि रेलवे एक ‘प्रधान नियोक्ता’ (Principal Employer) है, इसलिए यह प्रशासन की जिम्मेदारी है कि हर श्रमिक को उसकी मेहनत का पूरा हक मिले। बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय जोनल मुख्यालयों और उत्पादन इकाइयों को निर्देश दिए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि ठेकेदार ‘न्यूनतम मजदूरी अधिनियम’ का उल्लंघन न करें। यदि कोई ठेकेदार संशोधित दरों पर भुगतान करने में कोताही बरतता है, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इस वेतन वृद्धि से रेलवे के उन लाखों परिवारों को राहत मिलेगी जो पूरी तरह से दैनिक मजदूरी पर निर्भर हैं। पारदर्शी भुगतान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए रेलवे प्रशासन ने बैंक खातों के माध्यम से ही वेतन वितरण पर जोर दिया है। यह पहल न केवल श्रमिकों का आर्थिक मनोबल बढ़ाएगी, बल्कि रेलवे के बुनियादी ढांचा कार्यों में भी अधिक कुशलता और प्रतिबद्धता लाएगी।
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